लोग फोन पर आने वाले प्रोमोशनल मैसेज से काफी परेशान रहते हैं. दिनभर आपको परेशान करने वाले इन मैसेज पर ट्राई रोक लगाने की इंतजाम कर रहा है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कहा कि बैंक, लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स कारोबार इकाइयों को अपने ग्राहकों को थोक में कमर्शियल SMS भेजने के लिये टेलीमार्केटिंग नियमों के अनुपालन को लेकर तीन दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होगी. ऐसा नहीं करने पर उनके ग्राहकों को कमर्शियल SMS भेजने पर पाबंदी लगा दी जाएगी. ट्राई ने बैंक, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों से मिलने वाली कमर्शियल SMS के लिए तीन दिन का समय दिया है.
TRAI ने दिया 3 दिन का समय
ट्राई की ओर से एसएमएस रेगुलेशन स्पैम मैसेज (Spams)और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है. TRAI ने कहा कि जिन कंपनियों ने इस रेगुलेशन को अभी तक फॉलो नहीं किया है, उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है, ताकि वे नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें. जो कंपनियां 3 दिन के बाद भी ऐसा नहीं करेगी उनका नाम डिफॉल्टर कंपनी के तौर पर कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा. TRAI ने दो टूक कहा- जो कंपनियां नया फ्रेमवर्क लागू नहीं करेंगी, 3 दिन के बाद उन्हें बल्क SMS भेजने से रोक दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें - One Nation One Ration Card: मेरा राशन ऐप हुआ लॉन्च, जानिए कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल
8 मार्च को OTP आने बंद हो गए
ट्राई की ओर से इन कंपनियों को साफ कह दिया गया है कि तय सीमा में नियमों का पालन कर लिया जाए. SMS सर्विस में डिसरप्शन की वजह से बैंकों, ईकॉमर्स और दूसरी कंपनियों का SMS आने में काफी देर हो रही थी. यह दिक्कत किसी एक नेटवर्क या ऐप की नहीं बल्कि हर जगह थी. CoWIN रजिस्ट्रेशन OTP, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंक OTP और यहां तक कि सिस्टम बेस्ड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन OTP आने में भी काफी देर हो रही थी. SMS से जुड़े नए रेगुलेशन इसलिए लागू किए गए हैं ताकि SMS के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके. लेकिन नए SMS रेगुलेशन को लागू करने के साथ ही कई दिक्कतें आने लगीं.
ये भी पढ़ें- मास्क नहीं पहनने पर विमान से उतार दिया जाएगा, DGCA ने अपनाया सख्त रवैया
जानें पूरा मामला?
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI को आदेश दिया था कि वह तुरंत फर्जी SMS पर रोक लगाए जिसकी वजह से आम लोग झांसे में आ जाते हैं. कोर्ट के इस आदेश को पूरा करने के लिए TRAI ने नया DLT सिस्टम शुरू किया. नए DLT सिस्टम में रजिस्टर्ड टेम्पलेट वाले हर SMS के कॉन्टेंट को वेरिफाई करने के बाद ही डिलीवर किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को स्क्रबिंग कहते हैं. इस सिस्टम को पहले भी कई बार लागू करने की कोशिश की गई थी.