मार्च का महीना कई स्कीम को पूरा करने का आखिरी महीना होती है. फाइनेंस से जुड़े काम को पूरा करने के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं. अगर तय समयसीमा में इन काम को पूरा नहीं किया को आप पर भारी जुर्माना लग सकता है. 31 मार्च को फाइनैंशल वर्ष पूरा होता है इसलिए आपको अपने सभी काम भी इससे पहले ही पूरे करने होंगे.
पैन और आधार को लिंक करना
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है. अगर आपने अभी भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आप उसे 31 मार्च से पहले लिंक करा लें. अगर आप इस समय सीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में असफल हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आप पर 10,000 रु. तक की पेनल्टी लगा सकता है. आपके पैन को निष्क्रिय माना जा सकता है और यदि आप इस समय सीमा के बाद अपने पैन से लिंक्ड अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके लेनदेन करते हैं जो आपके आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपको 10,000 रुपये फाइन देना पड़ सकता है.
यह भी पढ़ेंः मोदी सरकार (Modi Government) के लिए खुशखबरी, 7 महीने में पहली बार बढ़ा देश का एक्सपोर्ट
टैक्स रिटर्न करें फाइल
यह तो आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने पर पेनल्टी लगती है. FY2018-19 (AY2019-20) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा, 31 जुलाई 2019 थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. इसके बाद देर से अपना रिटर्न फाइल करने की अगली समय सीमा, 31 दिसंबर 2019 थी. अब इस काम को हर हाल में 31 मार्च इस काम को पूरा करने की अंतिम समय सीमा, 31 मार्च 2020 है. लेकिन, देर से फ़ाइल करने के कारण इस पर पेनल्टी लगती है.
इतनी लग सकती है पैनल्टी
अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की लेट फाइलिंग फीस, 1000 रुपये तक है, जबकि यदि आपका इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 31 मार्च तक फाइल करने पर यह पेनल्टी 10,000 रुपये तक हो सकती है.
यह भी पढ़ेंः कोरोना वायरस के खौफ से दिहाड़ी मजदूर भी प्रभावित, मिल नहीं रहा काम
होम लोन पर PMAY इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उठाना
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर खरीदारों के लिए भी योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख है. सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी योजना के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले योग्य खरीदारों को एक सस्ते घर के लिए एक होम लोन लेते समय एक अपफ्रंट क्रेडिट लिंक्ड इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है. इस योजना को चार इनकम केटेगरी में लागू किया गया है: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG), मध्यम आय समूह-I (MIG I) और मध्यम आय समूह-II (MIG II). जबकि EWS और LIG केटेगरी में आने वाले घर खरीदारों को 31 मार्च 2022 तक इस बेनिफिट का लाभ मिल सकता है, लेकिन MIG I और MIG II केटेगरी के अंतर्गत पड़ने वाले घर खरीदार सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही इसका लाभ उठा सकते हैं.
पूरा करने योग्य अन्य कार्य
31 मार्च 2020, प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) पेंशन स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट बेनिफिट का लाभ उठाने की अंतिम समय सीमा भी है. इसलिए यदि आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें.
Source : News Nation Bureau