अगर आपकी गाड़ी से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट (Document) की वैधता खत्म हो गई है या फिर होने जा रही है और आप उसे रीन्यू (Renew) नहीं कर पाने की स्थिति में है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इनकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया है. बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate), परमिट (Permit) आदि की वैलिडिटी अभी तक 30 सितंबर 2021 थी और इनकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है.
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30 मार्च 2020 से हुई थी वैलिडिटी बढ़ाने की शुरुआत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कई जगहों से जानकारी मिली थी कि कई डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी जल्द खत्म होने की वजह से लोग उन्हें रीन्यू कराने के लिए भारी संख्या में सरकार कार्यालयों में पहुंच रहे हैं. दिल्ली सरकार ने कोविड को देखते हुए भीड़ को कम करने के मकसद से दस्तावेजों की वैलिडिटी को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि सरकार ने कई बार इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाया है.
बता दें कि वैलिडिटी बढ़ाने की शुरुआत 30 मार्च 2020 से हुई थी. उसके बाद वैलिडिटी को 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021 और 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सड़क पर चलने वाले वाहन के पास इंश्योरेंस और पल्यूशन सर्टिफिकेट का होना जरूरी है.
HIGHLIGHTS
- वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया
- वैलिडिटी बढ़ाने की शुरुआत 30 मार्च 2020 से हुई थी