DMRC Rules: दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान रील बनाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि अब दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन ने रील बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं. हालांकि नियम तो छह माह पहले ही लागू कर दिए गये थे. लेकिन अब डीएमआरसी नियमों को लेकर सख्त नहीं दिख रही थी. हाल ही में स्टाफ को आदेशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की रील बनाने वालों को बक्शा नहीं जाए. उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करें. ताकि मेट्रो में लोग रील बनाने हुए डरें. आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की रील किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर नजर आ ही जाती है. जिसमें लोग सिर्फ डांस ही नहीं करते. कई बार तो सारी हदें तक पार कर देते हैं.
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मेट्रो में रील बनाने पर प्रतिबंद
दरअसल, आए दिन दिल्ली मेट्रो में रील व अश्लील हरकतों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. समझो दिल्ली मेट्रो को लोगों ने रील का अड्डा मान लिया है. जिसके चलते पहले ही रील को प्रतिबंद किया जा चुका है. लेकिन इसके बावजूद भी लोग जमकर सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं. डीएमआरसी के मुताबिक यदि आप रील बनाते हुए मेट्रो के अंदर या स्टेशन पर पकड़े जाते हैं तो 500 रुपए तक जुर्माना भरना होगा. यही नहीं कंडीशन के हिसाब से अन्य सजा का भी प्रावधान किया गया है. इसलिए मेट्रो यदि रील बनाने के शौकीन हैं तो सोच-समझकर ही रील बनाएं.
नियम तोड़ने पर होगी ये कार्रवाई
आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ओर से कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मेट्रो में रील बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन दिल्ली मेट्रो की वीडियो वायरल होती रहती है. डीएमआरसी ने कहा है कि रील बनाने वाले के खिलाफ धारा 59 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. जिसके चलते मेट्रो कर्मचारी व पुलिस रील्स बनाने वालों पर पैनी नजर रखे हैं. आपको बता दें कि यदि आप लगातार तीन बार रील बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज होगा. साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
HIGHLIGHTS
- रील का अड्डा बनी दिल्ली मेट्रो, डांस के साथ कई प्रकार की हरकत करते हैं लोग
- दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन ने कुछ ही दिन पहले लागू किया थे रूल को लेकर नियम
- रील बनाने वाले के खिलाफ धारा 59 के तहत होगी कार्रवाई
Source : News Nation Bureau