ITR Filing Update: अगर आपने अभी तक भी अपनी इनकम टेक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरी है तो तत्काल भर दीजिये. अन्यथा आपको लेट फीस के साथ कई अन्य चार्जेज भी पेय करने होंगे. ताजा जानकारी के मुताबिक आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है. यदि आपने भूलकर भी ये गलती कर दी तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 (Finnacial Year 2021-22) या एसेसमेंट ईयर 2022-23 (AY 2022-23) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख नजदीक है. 15 जून 2022 से शुरू हो आईटीआर का सिलसिला 31 जुलाई तक चलेगा.
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5000 रुपए लगेगी लेट फीस
फाइनेंशियल मामलों के जानकार बताते हैं कि यदि किसी वजह से 5 लाख से ज्यादा की इनकम वाले नौकरीपेशा लोगों की आईटीआर रह जाती है तो वे 5000 की लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं. वहीं 5 लाख रुपये से कम की सालाना इनकम पर लेट फीस 1000 रुपये है. वहीं आईटीआर नहीं भरने पर टैक्सपेयर से विभाग इनकम टैक्स की राशि पर 50 से 200 प्रतिशत तक की पेनाल्टी भी लगा सकता है. यह अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है. इसलिए बिना देर किये समय से पहले आईटीआर का काम आपको निपटाना होगा.
ये गलती पहुंचा सकती है जेल
एक्सपर्ट के मुताबिक आईटीआर नहीं दाखिल करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी चला सकती है. मौजूदा इनकम टैक्स के नियमानुसार इसमें कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, हर मामले में करदाता के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता. यह तब ही किया जा सकता है जब टैक्स की राशि 10 हजार रुपये से ज्यादा हो.
HIGHLIGHTS
- 31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट
- लेट करने पर 5000 रुपए की लेट फीस भी देना होगा अनिवार्य
Source : News Nation Bureau