वाहन मालिक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License-DL) एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसके बगैर वाहन को नहीं चलाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो अब आपको परेशान होने की या फिर RTO ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे ही डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में सभी काम को ऑनलाइन लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है. वहीं डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस को भी आप इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: Voter Helpline App: शिकायत करने के साथ ही चुनाव के रिजल्ट भी जान सकते हैं
DL खोने पर सबसे पहले पुलिस में करें शिकायत
ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर सबसे पहले आपको पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराना जरूरी है. वहीं अगर लाइसेंस पर नाम या अन्य कोई जानकारी मिट गई है तो आपको सबसे पहले पुराने लाइसेंस को जमा करना होगा और उसके बाद ही आप नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब इतना मिलेगा महंगाई भत्ता
इस तरह कर सकते हैं अप्लाई
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन किया जा सकता है. राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाना होगा. परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://morth.gov.in/ पर दी गई जानकारी के मुताबिक जानकारियों को भरना होगा. इस प्रक्रिया के बाद एलएडी फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट निकालना होगा. उसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा. आपको अब सभी फॉर्म्स और डाक्यूमेंट्स को RTO ऑफिस में जमा करना होगा. इस फॉर्म को ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है. प्रक्रिया पूरा होने के 30 दिन के बाद लाइसेंस बनकर दिए गए पते पर आ जाएगा.
HIGHLIGHTS
- ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है आवेदन
- 30 दिन के बाद लाइसेंस बनकर दिए गए पते पर आ जाएगा