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e-shram कार्ड के लिए कौन-कौन कर सकता है अप्लाई? यहां देखें पूरी लिस्ट

e shram card latest news: ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा भी दी जा रही है.

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Dhirendra Kumar
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E-Shram Portal: e-shram card

E-Shram Portal: e-shram card( Photo Credit : NewsNation)

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e-shram card latest news: नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने 2021 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों (Unorganised Sector Workers) के लिए ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) को लॉन्च किया था. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अगर ई-श्रम पोर्टल अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. इन सुविधाओं में 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा योजना (Accidental Insurance) भी शामिल है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से श्रमिकों को हर माह 500 रुपये देने की घोषणा के बाद रजिस्ट्रेशन में तेजी आ गई है. यूपी में अबतक ई-श्रमिक कार्ड बनवाने वालों की संख्या 5 करोड़ 72 लाख से अधिक हो गई है. दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 2.33 करोड़ श्रमिकों के साथ है, जबकि बिहार तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर ओडिशा है. 

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क्या है ई-श्रम पोर्टल
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है. यह न सिर्फ उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा. बता दें कि यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया पहला डेटाबेस है. सरकार के द्वारा इसके जरिए कामगारों को 12 अंक वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया 
जा रहा है और यह कार्ड देशभर में वैध है. कामगारों को इसी कार्ड के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा.

2 लाख रुपये का एक्सिडेंटल इंश्योरेंस
ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा भी दी जा रही है. भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया था. उन्होंने कहा था कि अगर कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 1 लाख रुपये के लिए पात्र होगा और सरकार हमेशा कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

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किनका बन सकता है ई-श्रमिक कार्ड
ट्यूटर, सफाई कर्मचारी, गार्ड, घर का नौकर-नौकरानी (काम वाली बाई), खाना बनाने वाली बाई (कुक), ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्ज़ी, बढ़ई , प्लम्बर, बिजली वाला (इलेक्ट्रीशियन), पोताई वाला (पेंटर), टाइल्स वाला, हर दुकान का नौकर/सेल्समैन/हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, सभी पशुपालक, पेपर का हॉकर, चरवाहा, डेयरी वाले, जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेज़न फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय (कूरियर वाले), वेल्डिंग वाला, खेती वाले मज़दूर, नरेगा मज़दूर, पत्थर 
तोड़ने वाले, खदान मज़दूर, ईंट भट्ठा के मज़दूर, फाल्स सीलिंग वाला, मूर्ति बनाने वाले, मछुवारा, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेंडर), रेजा, कुली, चाट ठेला वाला, भेल वाला, चाय वाला, होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ वाले क्लर्क, ऑपरेटर, नर्स, वार्डबॉय, आया,  मंदिर के पुजारी,  विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी यानी वास्तव में आपके आसपास दिखने वाले प्रत्येक कामगार का ई श्रमिक कार्ड बन सकता है.

कैसे होगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन?
कामगारों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए https://www.eshram.gov.in/ पर जाना होगा. उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर (Aadhaar Number) को डालना होगा और व्यक्ति डेटा बेस से कामगार से जुड़ी सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी. व्यक्ति को बैंक से संबंधित जानकारी और मोबाइल नंबर समेत दूसरी जरूरी जानकारियों को भी भरना होगा. बता दें कि इस ऑनलाइन फॉर्म को भी भविष्य में अपडेट किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति स्वंय या फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकता है.

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रजिस्ट्रेशन के बाद कामगार का युनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा. सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए 14434 टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है. इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पोर्टल से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. राज्य सरकारें भी इस पोर्टल के जरिए कामगारों का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है और कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कहीं भी पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

HIGHLIGHTS

  • मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपये
  • आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 1 लाख रुपये मिलेंगे
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