देश के 5 करोड़ से अधिक ईपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की बात है. अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नौकरी बदलने पर पुराने अकाउंट और नए पीएफ अकाउंट का अपने आप विलय हो जाएगा. नौकरी चाहे जितनी बदलें, लेकिन एक ही पीएफ अकाउंट रहेगा. पुराने पीएफ अकाउंट के बैलेंस एक ही अकाउंट में अपने आप जमा हो जाएंगे. सब्सक्राइबर चाहें तो पुराने अकाउंट को ही नए संस्थान में भी जारी रख सकते हैं. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने यह बड़ा फैसला लिया है.
इसके लिए CBT ने सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम बनाने को मंजूरी दी है. CBT ने ईपीएफओ के इंवेस्टमेंट कमेटी को ज्यादा अधिकार देने का भी फैसला किया है. ईपीएफओ के पैसे का निवेश के लिए ज्यादा अधिकार मिलेगा. सोशल सिक्युरिटी कोड को लागू करने और मेंबर का पेंशन बढ़ाने के लिए कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया है. श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फैसला लिया है.
गौरतलब है किप्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में इस आशय का एक संशोधन भी किया गया था. संशोधन के तहत 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या EPF अकाउंट में सदस्य की कुल राशि के 75 फीसदी तक जो भी कम हो फंड को निकाला जा सकता है. इसके अलावा इस फंड को वापस करने की जरूरत नहीं है. कोई भी मेंबर कम फंड के लिए भी आवेदन कर सकता है.
Source : News Nation Bureau