PF account : लोगों के जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते रहते हैं जब अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ती है. ऐसे समय में अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ (PF) के नए नियम के अनुसार आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे. नए नियम मुताबिक, पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पैसा निकालने के लिए अब तीन दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक घंटे के अंदर पीएम का पैसा आपके खाते में आ जाएगा.
पीएफ होल्डर्स अब अपने एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) से 1 लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकते हैं, लेकिन आप यह पैसा किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में ही निकाल सकते हैं. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको खर्च दिखाना होगा कि आपको किस इमरजेंसी की वजह से पैसा निकाल रहे हैं.
जानें पीएफ का पैसा कैसे निकालें
पहले आपको epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाना पड़ेगा.
वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी ओर के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करिये.
फिर आप unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं.
इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेस पर जाएं और फिर क्लेम फॉर्म नंबर- 31,19,10 सी एवं 10 डी भरें.
अपने बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालें और सत्यापित करें.
इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
ड्रॉप डाउन से PF Advance का विकल्प चुनें.
इसके बाद पैसे निकालने का कारण चुनें. राशि भरें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. फिर अपना एड्रेस डालें.
इसके बाद आप Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर मिला ओटीपी डालें.
फिर आपका क्लेम फाइल हो जाएगा और आपके खाते में सिर्फ 1 घंटे में PF क्लेम का पैसा आ जाएगा.
Source : News Nation Bureau