EPFO Update: पीएफ खाता धारकों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है. क्योंकि ईपीएफओ ने ई-नॅामिनेशन की कई बार अपील की है. लेकिन अभी भी करोड़ों खाता धारक ऐसे हैं, जिन्होने अभी तक ई-नॅामिनेशन नहीं किया है. यदि आप भी इन्हीं में हैं तो समय रहते ई-नॅामिनेशन कर लें.. अन्यथा 7 लाख की सुविधा से हाथ धो बैठेंगे..आपको बता दें कि ईपीएफओ की ओर से 7 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है. खाता धारक की मृत्यु होने पर नॅामिनी को पूरा पैसा दिया जाता है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नॅामिनी को पैसा मिलने में भी परेशानी आती है...
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क्या है e-nomination का नियम?
EPFO अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन (EPF e-Nomination) की दाखिल करने की छूट देता है. खाताधारक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पीएफ नॉमिनी के रूप में नॉमिनेट कर सकता है. वहीं किसी पुराने नॉमिनेशन को भी रद्द किया जा सकता है. ईपीएफओ नॉमिनेशन करते वक्त खाताधारकों को नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और नॉमिनी की स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी.
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मिलते हैं सात लाख रुपए
आपको बता दें कि (EPFO) अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन कराने की सलाह देता है. दरअसल, ई-नॉमिनेशन कराने से खाताधारकों को पूरे 7 लाख का लाभ मिलता है. ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर हर खाताधारक को 7 लाख का इंश्योरेंस कवर एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) द्वारा दिया जाता है. ऐसे में अगर खाताधारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर क्लेम ले सकता है. साथ ही यदि आपने ई-नॅामिनेशन नहीं किया है तो आपको इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ई-नॅामिनेशन कराना बहुत जरूरी है..
HIGHLIGHTS
- अभी तक भी लाखों सब्सक्राइबर्स ने नहीं किया ई-नॅामिनेशन
- नहीं करने पर 7 लाख की सुविधा से धो बैठेंगे हाथ
- ईपीएफओ कई बार कर चुका है खाता धारकों से अपील
Source : News Nation Bureau