EPFO Update: अगर आप ईपीएफओ (EPFO)खाता धारक हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि यदि आपने ये जरूरी काम 31 दिसंबर तक नहीं किया तो आपको 7 लाख रुपए की बड़ी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि पिछले साल भविष्य निधि संगठन सभी कर्मचारियों के ई-नॅामिनेशन (e-nomination) को लेकर गंभीर है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब 31 दिसंबर इसकी डेड लाइन निर्धारित की है. यदि आप 31 दिसंबर तक भी ई-नॅामिनेशन नहीं करते हैं तो आपको 7 लाख रुपए का सीधे नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए तत्काल ई-नॅामिशन कर लें. अन्यथा खाता धारक को मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी से वंचित कर दिये जाओगे.
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ये है 7 लाख रुपए की सुविधा
दरअसल देशभर से ईपीएफओ में लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों का खाता है. जिनको ईपीएफओ की ओर से एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) दिया जाता है. स्कीम के तहत नॅामिनी को पूरे 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. ई-नॅामिनेसन के पीछे विभाग का उद्देश्य कर्मचारी हित में ही है. किसी वजह से कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पूरा पैसा नॅामिनी के हाथों में चला जाए. इसके लिए ई-नॅामिनेशन कराने की योजना 2021 में बनाई गई थी. लेकिन आज भी लाखों ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होने ई-नॅामिनेशन नहीं किया है.
ये ई-नॅामिनेशन का तरीका
सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको सबसे पहले ‘Services’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद में आपको यहां ‘For Employees’ पर क्लिक करना है. अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें. इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. सारी डिटेल भरने के बाद सब्मिट कर दें. ज्यादा जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.