PF withdrawal rule: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि अब 1 लाख रुपए तक का एडवांस आपको बिना किसी झंझट के मिल जाएगा. पीएफ डिपार्टमेंट ने एडवांस विड्राल (PF withdrawal rule)नियमों में कुछ बदलाव किया है. जिसके तहत आप गंभीर बीमारी के लिए मेडिकल एडवांस क्लेम (medical advance claim)के तहत 1 लाख तक की धनराशि बिना किसी परेशानी के विड्राल कर सकते हैं. आपको बता दें कि पहले 1 लाख रुपए निकालने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर कई पेपर कार्यालय जाकर जमा करने होते थे. उसके बाद भी कई दिनों बाद आप पैसा निकाल पाते थे..
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गंभीर बीमारी मे पैसों की होती है जरूरत
ईपीएफओ के मुताबिक, कई खतरनाक बीमारियों के चलते कई बार मरीज को तत्काल हॅास्पिटल चाहिए होता है. उनके पास डॅाक्यूमेंटेशन पूरा करने का समय भी नहीं होता. समस्या को गंभीरता से लेते हुए ईपीएफओ ने एडवांस मेडिकल क्लेम की शुरुआत की है. जिसके तहत आप घर बैठे 1 लाख तक के क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जिसें आपके अकाउंट में बिना विलंब क्रेडिट किया जाएगा. ताकि गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति की जान बच सके. हालांकि इसके लिए भी ईपीएफओ ने कुछ जरूरी शर्त रखी है, जैसे मरीज सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए.
सिर्फ 1 दिन में पैसा आपके खाते में क्रेडिट होगा
ईपीएफओ के मुताबिक, यदि आप एडवांस मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन करते हैं तो अगले दिन ही आपके खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा. इसके लिए आपको किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने के 45 दिनों के अंदर स्लिप जमा करनी होगी. हालांकि एडवांस क्लेम में कई बार पैसा सीधे अस्पताल के खाते में भी जमा किया जा सकता है. वैसे ज्यादातर मामलों में सब्सक्राइबर्स के खाते में ही पैसा डाला जाता है.
HIGHLIGHTS
- 1 लाख तक की धनराशि निकालने के लिए नहीं करना होगा कोई डॅाक्यूमेंटेशन
- भविष्य निधि संगठन ने एडवांस निकालने के नियमों में किया बदलाव
- जरूरत पर घऱ बैठे कर सकते हैं 1 लाख तक की धनराशि के लिए आवेदन