EPFO New Rule: अगर आप भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स (EPFO Subscribers)हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि पीएफ संगठन (pf organization)ने इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ 24 घंटे में निकालने (PF withdrawal rule)की सुविधा दी है. नए नियमों की खास बात ये है कि इस परिक्रिया में आपको कोई डॅाक्यूमेंट्शन देने की जरूरत नहीं होगी. आपको बता दें कि ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स को एडवांस मेडिकल क्लेम (medical advance claim)की सुविधा शुरू की है. ताकि उसे इमरजेंसी में पैसे की टेंशन से मुक्ति मिल सके.
यह भी पढ़ें : UPI पैमेंट्स करते वक्त रहें सावधान, पलभर में अकाउंट हो जाएगा खाली
दरअसल, EPFO का मानना है कि खतरनाक बीमारियों जद में आने के बाद मरीज को तत्काल मेडिकल सेवाएं चाहिए होती हैं. ताकि उसे तत्काल स्वास्थ्य लाभ मिल सके. ऐसे ही गंभीर मरीजों की समस्या को देखते हुए ईपीएफओ ने एडवांस मेडिकल क्लेम सुविधा की शुरुआत की है. ताकि ऐसे मरीजों की जान बच सके. हालाकि इसका लाभ लेने के लिए आपको क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज को सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में ही भर्ती करना जरूरी होगा. इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जाचं की जाएगी. वैरिफिकेशन के बाद ही आप ईपीएफओ मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं.
24 घंटे में मिलेंगे पैसे
आपको बता दें कि गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर इमरजेंसी में 1 लाख रुपए एडवांस तत्काल विड्राल कर सकते हैं. अगर आप वर्किंग डे में आवेदन करते हैं तो अगले ही दिन आपके खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा. कई मामलों में ईपीएफओ डिपार्टमेंट सीधे अस्पताल के खाते में भी पैसा ट्रांसफर कर देता है. हालांकि ज्यादातर केस में सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 दिनों के अंदर आपको नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में मेडिकल स्लिप जमा करनी होगी.
HIGHLIGHTS
- ईपीएफओ डिपार्टमेंट दे रहा एक लाख रुपए निकालने का फायदा
- मेडिकल एडवांस क्लेम के तहत ऐसे लें पीएफ अकाउंट से एक लाख रुपए का फायदा