Employees Provident Fund Organization-EPFO: संगठित क्षेत्र के 15 हजार रुपये से ज्यादा का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) को लाने पर विचार किया कर रहा है. बता दें कि मौजूदा समय में संगठित क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15 हजार रुपये तक है, वे ईपीएस-95 के तहत अनिवार्य रूप से आते हैं.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर ज्यादा पेंशन की मांग की गई है. ऐसे में 15 हजार रुपये तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नया पेंशन प्रोडक्ट या स्कीम को लाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में EPFO के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में नए पेंशन प्रोडक्ट को लेकर प्रस्ताव आ सकता है. बैठक में सीबीटी द्वारा नवंबर, 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप-समिति भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक मूल वेतन 15 हजार रुपये से ज्यादा है लेकिन वे ईपीएस-95 के तहत 8.33 फीसदी की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं. उन्हें इसकी वजह से कम पेंशन मिलती है.
HIGHLIGHTS
- संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों को होगा फायदा
- गुवाहाटी में सीबीटी की बैठक में नए पेंशन प्रोडक्ट को लेकर प्रस्ताव आ सकता है