EPFO Update : अगर आप किसी संगठनात्मक संस्थान में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की हो सकती है. क्योंकि हर साल नए ईपीएफ सदस्य जरूर बनते हैं, लेकिन ई-नोमिनेशन कोई नहीं कराता. जिसकी वजह से उन्हे साल लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है. क्योंकि ईपीएफओ ने नए सदस्यों के लिए 31 दिसंबर तक ई-नोमिनेशन कराने की डेड लाइन निर्धारित की है.यदि किसी वजह से सब्सक्राइबर्स ये जरूरी काम नहीं कराता है तो सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलने वाली 7 लाख की सुविधा से वंचित कर दिया जाता है. इसलिए याद से ई-नोमिनेशन जरूर करा लें. ताकि आप ईपीएफओ द्वारा मिलने वाली सेवाओं का लाभ ले सकें...
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घर बैठे ऐसे करें ई-नोमिनेशन
एक्सपर्ट संदीन राही के मुताबिक, "सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको सबसे पहले ‘Services’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद में आपको यहां ‘For Employees’ पर क्लिक करना है. अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें. इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. सारी डिटेल भरने के बाद सब्मिट कर दें. ज्यादा जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं,,. यदि आप ई-नोमिनेशन करा लेते हैं...
ये है 7 लाख रुपए की सुविधा
ईपीएफओ से मिले आंकडों के मुताबिक अभी तक देशभऱ में लगभग 7 करोड़ लोगों के खाते ईपीएफओ में है. हर साल कुछ न कुछ नए खाताधारक जुड़ते हैं. आपको बता दें कि सभी खाता धारकों को ईपीएफओ एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर दिया जाता है. स्कीम के तहत नॅामिनी को पूरे 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. ई-नॅामिनेसन के पीछे विभाग का उद्देश्य कर्मचारी हित में ही है. किसी वजह से कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पूरा पैसा नॅामिनी के हाथों में चला जाए. इसके लिए ई-नॅामिनेशन कराने की योजना 2021 में बनाई गई थी. लेकिन आज भी काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होने ई-नोमिनेशन नहीं कराया है. ऐसे लोंगों को बिना विलंब के ई-नोमिनेशन की सलाह दी जाती है.
HIGHLIGHTS
- ईपीएफओ बार-बार करता है नए सदस्यों से ई-नॅामिनेशन कराने की अपील
- अभी करोड़ों ईपीएफ धारकों ने नहीं कराया ई-नॅामिनेशन
- किसी वजह से नहीं करा पाए ये काम तो सोशल सिक्योरिटी से होंगे वंचित
Source : News Nation Bureau