EPFO Fund Withdrawal: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है. अब वे शादी के लिए भी आंशिक धनराशि निकाल सकेंगे. हालांकि जरूरत पड़ने पर फंड निकालने की सुविधा पुरानी है. लेकिन शादी के लिए भी आसानी से पैसा निकलेगा. ये सुविधा भविष्य निधि संगठन ने अभी शुरू की है. आपको बता दें कि आपके पीएफ अकाउंट में हर माह तीन हिस्सों में पैसा जमा होता है. जिसमें कर्मचारी शेयर व नियोक्ता शेयर शामिल होता है. वहीं एक हिस्सा पेंशन में जाता है. आपको बता दें कि कर्मचारी शेयर को आप निकाल सकते हैं..
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ईपीएफओ ने किया ट्वीट
ईपीएफओ ने ट्वीकर कल लोगों के साथ जानकारी शेयर की है. जिसमें लिखा गया है कि पुत्र/ पुत्री या फिर भाई/बहन की शादी के लिए आप पैसा विड्रॅाल कर सकते हैं. वो भी आसान प्रोसेस के बाद. हालांकि इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ शर्तों का हवाला भी दिया है. जैसे कहा गया है कि कुल अंशदान से आप 50 प्रतिशत तक पैसा निकासी कर सकते हैं. इसके लिए आपकी सदस्यता कम से कम 7 साल की होना आवश्यक है. वहीं इससे पहले यदि आप तीन निकासी कर चुके हैं तो भी फंड निकालना मुश्किल हो जाएगा.
पढ़ाई के पैसे निकालने का ये है नियम
यदि आप पढ़ाई के लिए पैसा निकासी करना चाहते हैं तो कुछ नियम उसके लिए सगंठन ने बनाए हैं. जैसे आपने नौकरी के टाइम जितना कुल धन जमा किया है. पढ़ाई के लिए उसका 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं. इसमें भी सदस्यता 7 साल पुरानी होना जरूरी है. फंड विड्राल के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूएएन नंबर से लॅागिन करना होगा.
HIGHLIGHTS
- अभी तक बीमारी या पढ़ाई के लिए आसानी से निकलता था फंड
- कुल अंशदान से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं निकाल सकते