EPFO Rule Change: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि डेथ क्लेम के नियमों में ईपीएफओ ने खास बदलाव किया है. जिसके बाद क्लेम सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी आम जनता के साथ भी शेयर की है. ताकि कोई भी जरूरी बदलाव से अनजान न रहे. नए नियमों के तहत यदि किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिलती है, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा.
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पैसों का करना होता था इंतजार
दरअसल, जब किसी वजह से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की मौत हो जाती थी, तो नॅामिनी को क्लेम लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. यही नहीं उसे कई-कई माह तक अपने ही पैसे लेने के लिए इंतजार करना होता था. समस्या को गंभीरता से लेते हुए ईपीएफओ ने सिस्टम में कुछ बदलाव किया है. जिसके बाद डेथ क्लेम मिलना अब आसान हो जाएगा. नए नियमों के तहत अब सिर्फ भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत जरूरी होगी. साथ ही कुछ डॅाक्यूमेट भी सब्मिट करने होंगे.
फर्जीवाड़े पर निगरानी
जानकारी के मुताबिक, क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इस नए नियम के तहत नॉमिनी या परिवार के सदस्य की भी सत्यता की पूरी जाचं की जाएगी. ताकि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा न हो सके. यह उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी. अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा. साथ ही यदि नॅामिनी का नाम नहीं दिया गया है तो कानूनी रूप से जो भी उत्तराधिकारी होगा. उसे पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- ईपीएफओ द्वारा डेथ क्लेम के नियम किये गए चेंज, अब आसानी से होगा सेटलमेंट
- कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन के बाद ले सकेंगे आप डेथ क्लेम
- अब सिर्फ भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा नॅामिनी को भुगतान
Source : News Nation Bureau