EPFO Rule 2023: अगर आप किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि ईपीएफओ ईपीएस को लेकर को लेकर जल्द ही नियमों में बदलाव करने वाला है. जिसके बाद आपकी मंथली पेंशन (monthly pension)में इजाफा हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला सुनाता है. तत्काल पेंसन को लेकर नया नियम लागू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि 15000 बेसिक सैलरी (basic salary) वाली लिमिट हटते ही कर्मचारियों के हाथ में कम से कम 8571 रुपए पेंशन मिलेगी.
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EPS सीमा को हटाने का मामला?
आपको बता दें कि फिलहाल अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक निर्धारित किया गया है. यानि आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन पेंशन योग्य वेतन सिर्फ 15000 रुपए ही माना जाता है. 15000 वाली लिमिट को हटाने की मांग काफी दिनों से चल रही है. इसको लेकर मामला भी कोर्ट में चल रहा है. लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है. सूत्रों का दावा है कि इस बार फैसला सब्सक्राइबर्स के फेवर में आने की संभावना है. यदि ऐसा होता है तो आपकी पेंशन दोगुनी हो जाएगी.
ये है नियम
दरअसल, जैसे ही आप किसी संगठित क्षेत्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उसी दिन ईपीएफओ के सदस्य भी बन जाते हैं. सरकारी आंकडे के मुताबिक प्रति कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफओ को देता है. नियमानुसार 12 प्रतिशत ही पैसा आपके संस्थान की ओर से भी पीएफ खाते में जमा किया जाता है. इसी में एक हिस्सा ईपीएस 8.33 का भी होता है. जिसका योग्य वेतन सिर्फ 15 हजार रुपए ही रखा गया है. जिसकी वजह से कर्मचारियों की पेंशन में इजापा नहीं हो पा रहा है.
15000 रुपए वेतन से होती है पेंशन की गणना
आपको बता दें कि जब आप सेवाएं समाप्त करने के बाद रिटायर होते हैं तो पेंशन की गणना 15000 रुपए के वेतन से की जाती है. यानि 15000 रुपए 8.33% लगभग 1250 रुपए होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक इस हिसाब से एक कर्मचारी रिटायर होने के बाद अधिकतम पेंशन सिर्फ 7500 रुपए ही पा सकता है. इस 15 हजार वाली लिमिट को ही बढ़ाने की बात चल रही है. यदि यह लिमिट खत्म होती है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की मंथली पेंशन दोगुनी तक हो सकती है.
HIGHLIGHTS
- सब्सक्राइबर्स की पेंशन की धनराशि में हो जाएगा इजाफा
- 15000 रुपए की लिमिट हटते ही नया रूल हो जाएगा लागू
- ईपीएस को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला