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Amazon, Flipkart पर मिलने लगेंगे रोजमर्रा के सामान, बस इसका हो रहा है इंतजार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड जोन के इलाकों में मोबाइल और टीवी समेत अन्य चीजों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा. हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों को इसके लिए राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है.

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Dhirendra Kumar
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Online Shopping

Coronavirus (Covid-19): Online Shopping( Photo Credit : फाइल फोटो)

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केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड जोन में भी ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की सप्लाई करने की इजाजत दे दी गई है. रेड जोन के इलाकों में मोबाइल और टीवी समेत अन्य चीजों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा. हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों को इसके लिए राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है.

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रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को तय करने का फैसला राज्यों पर छोड़ा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को तय करने का फैसला छोड़ दिया है. गृह मंत्रालय के निर्दश के मुताबिक प्रतिबंधित चीजों के अलावा अन्य सभी तरह के कारोबारी गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ई कॉमर्स सेवाओं को प्रतिबंध वाली सूची में शामिल नहीं किया गया है. हालांकि ये सेवाएं कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित रहेगी. कंटेनमेंट जोन में अभी भी अनिवार्य वस्तुओं की ही सप्लाई होगी. बता दें कि अभी फ्लिपकार्ट और एमेजन आदि कंपनियां दिल्ली में ऑर्डर नहीं ले रही हैं. कंपनियों का कहना है कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद ऑर्डर लेना शुरू किया जाएगा.

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लॉकडाउन 4.0 में इन पर नहीं होगी रोक
राज्‍यों की सहमति से बसों, यात्री गाड़ियों से अंतरराज्यीय यात्राएं की जा सकेंगी. राज्य सरकारें बस सेवाएं भी शुरू कर सकती हैं. बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे. बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने को भी मंजूरी मिल गई है. कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे. अलग-अलग समय पर शॉपिंग मॉल व दुकानें खुल सकेंगी. रेस्तरां को किचन खोलने की छूट मिल गई है, लेकिन वहां बैठकर लोग खाना नहीं खा सकेंगे ऑनलाइन सामान मंगवाने की भी छूट दी गई है.

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लॉकडाउन 4.0 में इन पर जारी रहेगी पाबंदी
सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं के अलावा मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. सिनेमा हॉल, होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं होगी. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा.

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