National Family Benefit Scheme: सरकार हर वर्ग का ख्याल रखकर योजना तैयार करती है. आज जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम. जिसके तहत कुछ परिवारों की आर्थिक मदद की जाती है. आपको बता दें कि यदि किसी कारणवस परिवार में कमाने वाला यानि मुखिया की अगर मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30,000 रुपए आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाती है. उसके लिए परिवार के सदस्य को कुछ जूरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करनाी होगा. जिसके बाद मदद सीधी उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
दरअसल, देश में करोड़ों आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं. यदि इनके कमाने वाला किसी कारणवस गुजर जाता है तो इनके परिवार के सामने खाने-पीने के भी लाले पड़ जाते हैं. इसी उद्देश्य से यूपी सरकार ने नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की शुरूआत की है. जिसमें कमाने वाले यानि परिवार के मुखिया की मौत होने पर सरकार की ओर से फैमिली को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है. ताकि परिवार जब तक गम से उबरे उसके सामने खाने-पीने का संकट न खड़ा हो.
जरूरी शर्त
स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है. वहीं परिवार का मुखिया यानि जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होना अनिवार्य है. वहीं परिवार की सालाना आय 46 हजार रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए. शहरी क्षेत्र के लिए यह सीमा 56 हजार रुपए तक रखी गई है. इस योजना के तहत दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है
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आवेदन का तरीका
यदि आप पात्र हैं और नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. यही नहीं आप अपने गांव के प्रधान या वार्ड मेंबर से भी संपर्क कर स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं. प्रमाणिकता के बाद आपको 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद भेज दी जाएगी..
HIGHLIGHTS
- सरकार नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना के तहत करती है जरूरतमंद परिवारों की साहयता
- कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंट्शन के बाद आपके खाते में क्रेडिट होंगे 30,000 रुपए
Source : News Nation Bureau