अगर आप गाडी चलाते हैं तो ये खबर आपको जानना जरूरी है. दरअसल, सोमवार की रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर कैश लेन को खत्म कर दिया जाएगा. इसके बाद देशभर में सभी गाड़ियों के लिए FASTag जरूरी हो जाएगा. यानि की सोमवार रात 12 बजे के बाद बिना फास्टैग टोल प्लाजा से गुजरनी वाली गाड़ियों को दुगुना टोल देना होगा. केंद्र सरकार ने 15-16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग से टोल वसूली अनिवार्य कर दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फास्टैग से टोल वसूली लागू करने की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. बिना फास्टैग वाले या निष्क्रिय फास्टैग वाले वाहनों से जुर्माने के तौर पर दोगुना टोल वसूला जाएगा. वाहन चालकों को तत्काल ई-पेमेंट सुविधा का उपयोग शुरू कर देना चाहिए.
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हालांकि बता दें कि दो पहिया गाड़ियों को FASTag जरूरी नहीं होगा. दरअसल, NHAI के हाइवे पर दोपहिया वाहनों पर टोल नहीं लगता है. इतना ही अगर आप दो पहिया वाहन से नेशनल हाइवे से गुजर रहे हैं तो आपको फ्री-लेन की सुविधा भी दी जाएगी. वहीं कर्मिशियल गाड़ी जैसे ट्रक और कैब के लिए FASTag अनिवार्य होगा.
मालूम हो कि FASTag एक स्टीकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर FASTag से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है.
कैस खरीदे FASTag
देशभर में NHAI ने 40,000 से ज्यादा केंद्र स्थापित किए हैं. तो आप यहां से भी फास्टैग खरीद सकते हैं. इसके साथ ही पेटीएम और एयरटेल और अन्य डिजिटल पेमेंट से एप से भी खरीद सकते हैं. पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक पर फास्टैग खरीदने के लिए अलग से टैब भी दिया गया है. यहां पर अपने गाड़ी का नंबर और रजिस्टेशन सर्टिफिकेट (RC) की दोनों तरफ की इमेज अपलोड कर के और फिर पेमेंट करके फास्टैग ऑनलाइन खरीद सकते हैं.
वहीं बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने फास्टैग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है. जिससे फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी आपकी गाड़ी हाईवे के टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगी. इससे वाहन चालकों को काफी सुविधा होगी और टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार नहीं लगेगी. हालांकि, अभी यह सुविधावाहन कार, जीप, वैन को ही मिली है.
इस बारे में एनएचएआई ने बुधवार को सूचना जारी की है. फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की तरफ से सिक्योरिटी मनी के अलावा मिनिमम बैलेंस की भी बाध्यता की गई थी. जिसके कारण वाहन चालकों को कई बार टोल प्लाजा पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर वह हाईवे के टोल प्लाजा से गुजर नहीं पाते थे.
एनएचएआई ने यह निर्णय लिया है कि अगर किसी यूजर का खाता निगेटिव नहीं है, भले ही उसमें मिनिमम बैलेंस न हो, फिर भी वह टोल प्लाजा से गुजर सकता है. यदि टोल से गुजरने के बाद उसके खाते में पैसा नहीं बचता, तो फिर बैंक सिक्योरिटी मनी से धनराशि बैंक काट सकता है. हालांकि, यूजर को अगली बार रिचार्ज के समय सिक्योरिटी मनी मेंटेन करना होगा.
2.54 करोड़ यूजर्स के साथ देश में कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग का योगदान 80 प्रतिशत है. प्रतिदिन फास्टैग के माध्यम से टोल कलेक्शन 89 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है. 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स भरना अनिवार्य हो जाएगा. एनएचएआई का लक्ष्य सौ प्रतिशत कैशलेस टोल टैक्स वसूली पर है.
Source : News Nation Bureau