Unmarried Pension Scheme: अगर आप हरियाणा राज्य से हैं साथ ही अविवाहित हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि हरियाणा की राज्य सरकार अपने यहां अविवाहित पेंशन योजना चलाती है. जिसके तहत शादी न करने वाले पुरुष और महिलाएं दोनों को ही आर्थिक मदद की जाती है. आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरूआत राज्य में की थी. जिसके तहत अधिकारियों से ऐसे लोगों का डाटा एकत्र करने के लिए कहा था जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है. साथ ही उनकी शादी नहीं हुई है. यदि आप भी हरियाणा से हैं साथ ही योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं...
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सवा लाख लोगों को मिलेगा लाभ
राज्य में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने से लगभग 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा. हालांकि अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि पेंशन के रूप में धनराशि कितनी भेजी जाएगी. आपको बता दें कि अभी तक हरियाणा सरकार द्वारा बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जा रही हैं. लेकिन अब हरियाणा के अविवाहित लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा. इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री ने ही कर दी थी. नए मुख्यमंत्री बनने के बाद योजना में विलंब हुआ. लेकिन अब बताया जा रहा है कि अधिकारियों को योजना को धरातल पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है. ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके.
ये रहेगी पात्रता
आपको बता दें कि अनमैरिड स्कीम का लाभ सिर्फ राज्य के ऐसे महिला व पुरुष ले सकेंगे जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच हैं, साथ ही उनकी सालाना आय 1.80 रुपए से ज्यादा नहीं है. जानकारी के मुताबिक राज्य के ऐसे 1.25 लाख लोगों का डाटा तैयार किया गया है. जिन्हें स्कीम से जोड़ा जा सकता है. आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य में कई तरह की पेंशन स्कीम चलाई जा रही हैं. जैसे विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विदुर पेंशन योजना आदि. आपको बता दें कि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि अविवाहित पेंशन योजना के तहत कितना पैसा पात्र आवेदकों को मिलेगा. हालांकि लोगों को लाभ मिलना कब तक शुरू हो जाएगा. इसकी घोषणा सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई है.
Source : News Nation Bureau