किसानों के लिए खुशखबरी! अब खाद खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रु का दुर्घटना बीमा, कंपनी भरेगी प्रीमियम

किसानों को खाद की खरीद के साथ अब दुर्घटना बीमा भी मिलेगा. फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) अब किसानों के लिए 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा योजना लाई है.

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Kuldeep Singh
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खाद खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रु का दुर्घटना बीमा, कंपनी भरेगी प्रीमियम( Photo Credit : प्रतीकात्मक फोटो)

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किसानों के लिए राहत भरी खबर है. अब किसानों को खाद की खदीद पर दुर्घटना बीमा भी मिलेगा. फर्टिलाइजर बेचने वाली सहकारिता संस्था इफको (IFFCO) यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड किसानों के लिए दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) योजना लेकर आई है. किसानों को खाद के हर कट्टे पर दुर्घटना बीमा मिलेगी. इस बीमा का प्रीमियम भी कंपनी को ओर से दिया जाएगा. कंपनी हर कट्टे पर किसान को 4000 रुपये का बीमा देगी. किसान अधिकतम 25 कट्टे खरीदकर एक लाख रुपये का बीमा ले सकेंगे. 

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इफको की ओर ने इस योजना को 'खाद तो खाद बीमा भी साथ' (Khad ke Sath Bima) योजना का नाम दिया है. इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा भुगतान इफको द्वारा किया जाता है. कंपनी इस योजना के लिए किसानों को जागरुक भी कर रही है. उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिजनों को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. अगर किसी दुर्घटना में किसान के दो अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसे 2000 रुपये/कट्टा के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपये बीमा राशि का भुगतान किया जाता है. वहीं एक अंग के क्षतिग्रस्त होने पर किसान को 1000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बीमा कवरेज दिया जाता है.

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किसान कैसे कर सकते हैं दावा
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास उर्वरक की खरीद की रसीद होना जरूरी है. किसान के पास जितने भी कट्टों की रसीद होगी किसान उसी के हिसाब से योजना का लाभ उठा सकेंगे. किसानों को कट्टों की खरीद के हिसाब के दुर्घटना राशि का भुगतान किया जाता है. किसी भी दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवारीजन योजना का लाभ उठाने के लिए दावा कर सकते हैं. इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचनामा होना चाहिए. इसके अलावा अंगभंग होने की दशा में एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए.

Source : News Nation Bureau

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