अगर आप दिल्ली एनसीआर के के रहने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री करने वाली निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है. जिससे शराब को शौकीनों को काफी फायदा होने की उम्मीद है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी. लेकिन जैसे की कोरोना का प्रकोप खत्म हुआ तो नई आबकारी नीति में 25 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है. आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा.
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आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी. फरवरी के महीने में कोविड महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच दिल्ली में शराब बिक्री पर निजी दुकानों की तरफ से दी जा रही छूट और एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से कई इलाकों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने के मामले सामने आए थे.
नियमों का होगा पालन
वहीं आबकारी अधिकारियों का कहना है दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था. जिसमें 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट एवं रियायतें दे सकती हैं. हालाकि छूट को वापस लेने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होता है. वह कभी भी इस छूट वाले आदेश को वापस ले सकती है.
Source : News Nation Bureau