Jammu And Kashmir Tourism: अगर आप जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. जम्मू कश्मीर (J&K) में पर्यटन इकाइयों को ऑनलाइन तरीकों को फिर से शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग (Jammu And Kashmir Tourism Department) ने पर्यटन इकाइयों (Tourist Units) के पंजीकरण के ऑनलाइन तरीके को फिर से शुरू कर दिया है. पर्यटन, संस्कृति, युवा सेवाएं और खेल सचिव सरमद हाफिज ने औपचारिक रूप से बटन पर क्लिक कर और पंजीकरण दो इकाई धारकों को सौंपकर ऑनलाइन सेवा की फिर से शुरुआत की. उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बहुत गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल है जो पंजीकरण प्रक्रिया को काफी हद तक सुव्यवस्थित करेगा.
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इस ऑनलाइन मोड के अनुसार, एक पर्यटन इकाई धारक पोर्टल पर उपलब्ध चेक सूची के अनुसार, दस्तावेजों के एक सेट के साथ एक समर्पित पोर्टल पर लॉग इन करके जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978/2011 के तहत अपनी इकाई के पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग के साथ आवेदन कर सकता है. पोर्टल के डैश बोर्ड पर आवेदन प्राप्त करने पर, पंजीकरण प्राधिकरण दस्तावेजों की ऑनलाइन छानबीन करेगा, निरीक्षण करेगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा. इससे विभाग और यूनिट होल्डर के बीच ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सबसे पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
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बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर का पर्यटन विभाग राज्य का नियामक विभाग है. इस विभाग के जरिए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है. साथ ही पर्यटन के विकास को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए भी कार्य करता है. जम्मू एवं कश्मीर का पर्यटन विभाग के जरिए पर्यटन स्थलों, पर्वतारोहण, शिकारा नाव की सवारी, स्कीइंग, ट्रेकिंग, वाटर राफ्टिंग, पैरा ग्लाइडिंग और पर्वत पर साइकिल चलाने आदि के बारे में जानकारी मिलती है. साथ ही राज्य के पारंपरिक व्यंजनों, स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट की सूची भी यहां से मिल सकती है. राज्य में आवास और यात्रा सुविधाओं की जानकारी भी यहां से हासिल की जा सकती है. विभाग से विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पर्यटन नेटवर्क, पर्यटन कार्यालयों की संपर्क विवरणी आदि की जानकारी भी मिलती है. (इनपुट आईएएनएस)
HIGHLIGHTS
- जम्मू एवं कश्मीर (J&K) में पर्यटन इकाइयों को ऑनलाइन तरीकों को फिर से शुरू किया गया
- जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978/2011 के तहत पर्यटन विभाग के साथ कर सकता है आवेदन