NPS Rule Change: अगर आपने भी NPS के तहत निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कुछ बदलाव को मंजूरी दी है. जिससे करोड़ों सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलेगा. जानकारी के मताबिक अब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सिर्फ 1 दिन में ही सेटलमेंट मिल जाएगा. यानि फंड निकालने के लिए तीन दिन का वेट नहीं करना होगा. सिर्फ वन डे सेटलमेंट हो जाएगा. सुबह 11 बजे तक अपना अंशदान करेगा तो वह उसी दिन इनवेस्ट हो जाएगा और उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का लाभ मिल जाएगा.
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1 जुलाई से लागू होगी व्यवस्था
पीएफआरडीए के मुताबिक, अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स को सेम डे सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की गई है. जिसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया जाएगा. अभी तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान अगले दिन (टी + 1) पर निवेश किए जाते थे. यानि जो अंशदान आज किया है . उस पर कल निवेश किया जाता था. पीएफआरडीए ने नियमों में संसोधन करते हुए ग्राहकों को तुरंत लाभ सुनिश्चित करने के लिए कहा है.साथ ही एक ही दिन में सटेलमेंट करने के लिए निर्देशित किया गया है. संसोधित नियम 1 जुलाई से लागू कर दिए जाएंगे...
निवेशकों को सीधा फायदा
आपको बता दें कि पीएफआरडीए के इस फैसले से करोड़ों निवेशकों को फायदा मिलेगा. साथ ही म्यूचुअल फंड की बराबरी की ओर ले जाने वाला है. इससे एनपीएस अकाउंट होल्डर को उसी दिन की एनवीए का लाभ मिलेगा, जो उसके पैसे को बढाने में सहायक होगा. एनपीएस में भी सेम डे सेटलमेंट लागू होने से यह निवेश विकल्प भी आकर्षक हो जाएगा. पीएफआरडीए का यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन इन्वेस्ट करें. यानि नए नियमों से देश के करोड़ों लोगों त्वरित लाभ मिलेगा.
HIGHLIGHTS
- एनपीएस में अब होगा सेम डे सेटलमेंट, निवेशकों को मिलेगा फायदा
- अभी तक सेटलमेंट होने में लग जाते थे तीन दिन
- नेट एसेट वैल्यू (NAV) का लाभ भी मिलेगा उसी सेम डे
Source : News Nation Bureau