अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करके रिटर्न कमाया है तो अब आप उस मुनाफे का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिए. दरअसल, अगले साल से आपको आयकर रिटर्न (ITR) में इसकी जानकारी देनी होगी. आयकर रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे की जानकारी को देने के लिए अलग से एक कॉलम जोड़ दिया जाएगा. निवेशकों को अब इस मुनाफे पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. राजस्व सचिव तरुण बजाज का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर टैक्स हमेशा से लगता था. उनका कहना है कि बजट में इस पर नए टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है.
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उनका कहना है कि फाइनेंस बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन से जुड़ा प्रावधान दिया हुआ है. फाइनेंस बिल में क्रिप्टोकरेंसी के कानूनी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. संसद में इस बारे में बिल पेश होने के बाद ही सही तस्वीर साफ हो पाएगी. एक अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स, सेस और सरचार्ज भी लगाया जाएगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी. साथ ही इसके ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगाया जाएगा.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBDT के चेयरमैन जे बी महापात्रा का कहना है कि एक अनुमान के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का सालाना टर्नओवर 30,000 से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच है. उनका कहना है कि सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के वॉल्यूम पर 1 फीसदी TDS से 1,000 करोड़ रुपये की आय हासिल हो सकती है.
HIGHLIGHTS
- वित्त मंत्री ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था
- क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का सालाना टर्नओवर 30,000 से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच: जे बी महापात्रा