National Family Benefit Scheme: अगर आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि राज्य की योगी सरकार गरीब तबके के लोगों को सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना लेकर आयी है. जिसमें परिवार को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दिये जाने का प्रावधान है. ताकि गरीब लोग भी अपनी बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी कर सकें. यही नहीं उन्हें समाज में भी हीन भावना के साथ न जीना पड़े. योजना शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को आत्मनिर्भर बनाना है..
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ये है स्कीम की पात्रता
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के ऐसे परिवारों की मदद नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना के तहत करती है. जिस परिवार की सालाना आय 46000 रुपए से ज्यादा न हो. साथ ही किसी वजह से कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए. ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच हो. उसे 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. ताकि उन्हें गम से उबरने में मदद मिल सके. यानि जब तक परिवार गम को भुलाए कम से कम तब तक उनका परिवार चल सके. ज्यादा जानाकारी के लिए सरकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
ब्लाक स्तर से होते हैं आवेदन
आपको बता दें कि सरकार नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को देती हैं जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय 46 हजार रुपए से अधिक नहीं है. साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए ये क्राइट एरिया 56 हजार रुपए है. जरूरतमंद व्यक्ति ब्लाक में जाकर योजना के लिए आवेदन फॅार्म की मांग कर सकते हैं, यही नहीं ग्राम सचिव या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने वार्ड के पार्षद से भी योजना के फॅार्म की डिमांड कर सकते हैं. ऑनलाइन जानकारी चैक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं..
HIGHLIGHTS
- गरीब तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है सरकार
- नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत बनाया जा रहा लोगों को सशक्त
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शुरु की स्कीम
Source : News Nation Bureau