Gratuity Rule : प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मन में ग्रेच्युटी को लेकर तरह-तरह की सवाल उठते रहते हैं. ऐसे आम तौर पर कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति लगातार 5 साल तक नौकरी करता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है. लेकिन, अब सवाल यह उठता है कि क्या पांच साल पहले भी लोगों को ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है? हां, 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी ग्रेच्युटी मिल सकती है. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से शुभ संकेत मिल रहे हैं.
यह भी पढ़ें : Tunisha Sharma Suicide Case : 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेंगे आरोपी शीजान मोहम्मद खान
कंपनी अपने कर्मचारियों को यह ग्रेच्युटी देती है. देश में सभी फैक्ट्रियों, आयल फील्ड, बंदरगाहों, खदानों और रेलवे में काम करने वाले लोगों को ग्रेच्युटी मिलती है, क्योंकि इन संस्थानों में पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट लागू है. साथ ही अगर किसी कंपनियों या दुकानों पर 10 से अधिक लोग नौकरी करते हैं तो उन्हें भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है.
माना जाता है कि किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करने लोगों को ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन कुछ केसों में जॉब के 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है. केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया है.
यह भी पढ़ें : Tunisha Sharma Suicide Case : 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा आरोपी शीजान मोहम्मद खान
ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन-2A के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति भूमिगत खदानों में लगातार 4 साल 190 दिन तक काम कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है. हालांकि, अन्य कंपनियों में 4 साल 240 दिन यानी चार साल आठ महीने तक काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है. साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ग्रेच्युटी के दिनों में नोटिस पीरियड को गिना जाता है.