GST Rule Changes: ऑनलाइन गेमिंग व कसीनों के शौकीनों के लिए दुखद खबर है. क्योंकि वित्त मंत्रालय विगत दिवस जीएसटी के नियमों में संसोधन किया है. इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नए नियमों के मुताबिक अब जुआ या ऑनलाइन गेमिंग करने वालों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी. कुल भुगतान पर पूरा 28 फीसदी जीएसटी सरकार को देना होगा. जीएसटी कानून में संशोधन को लेकर अधिसूचित कर दिया गया है. ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे. नए नियम 7 अगस्त से ही लागू माने जाएंगे. इसलिए जीएसटी को ध्यान में रखकर ही गेमिंग व कसीनों में पैसा लगाएं..
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जीएसटी परिषद के आधार पर की गई गणना
आपको बता दें कि संशोधन पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद के निर्णय के आधार पर किया गया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक परिवर्तन सीजीएसटी तीसरा संशोधन नियम है. 2023 के माध्यम से सीजीएसटी नियम 2017 में संशोधन करके पेश किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसिनो में की गई जमा राशि को कर उद्देश्यों के लिए रखा जाएगा. साथ ही प्लेयर को किये गए रिफंड पर पूरी जीएसटी देनी होगी. इसके लिए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी. कुल भुगतान की गई धनराशि के हिसाब से जीएसटी की गणना की जाएगी...
सभी रियायते हुई रद्द
दअसल अभी ऑनलाइन कसीनों या गेमिंग करने वालों को कुछ राशि काटकर जीएसटी देना होता था. लेकिन अब कुल भुगतान पर 28 फीसदी जीएसटी देय होगा. अधिसूचना के मुताबिक 7 अगस्त से ही नए नियम मान्य कर दिये जाएंगे. एक्सपर्ट के मुताबिक "प्लेयर पूल में मौजूद नकद खरीद के लिए सरकार ने संक्रमणकालीन प्रावधान का संकेत नहीं दिया है,,. इसलिए शौकीन लोग बिना किसी कंफ्यूजन ऑनलाइन कसीनों व गेमिंग में पैसा लगाएं. ताकि हर स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो..
HIGHLIGHTS
- प्लेयर को किए गए रिफंड पर कोई टैक्स कोई रियायत नहीं मिलेगी
- वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी की नये नियमों की अधिसूचना
- ऑनलाइन जुआ कंपनियों और कैसीनो को भूगतान पर पूरा 28 प्रतिशत जीएसटी अनिवार्य
Source : News Nation Bureau