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सरकार ने बाइक सवारों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जान लें नए नियम

यातायात को पहले से और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई जरूरी अहम कदम उठा रही हैं. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई यातायात नियमों में बदलाव किया है.

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Vineeta Mandal
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two wheeheler rule

New Guidelines for two wheeler( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))

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यातायात को पहले से और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई जरूरी अहम कदम उठा रही हैं. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई यातायात नियमों में बदलाव किया है. मंत्रालय ने बाइक (New Guidelines for two wheeler) की सवारी करने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं.

लोगों को नई गाइडलाइन के तहत बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे, जिससे पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी हो सके. फिलहाल अधिकतर बाइक्स में यह सुविधा नहीं है. इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है.

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गाइडलाइन में कहा गया ​है कि बाइक के पिछले पहिये के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे.

इस आदेश में बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर की ही मंजूरी होगी. इस कदम से ये होगी कि कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं  बैठ सकेगा.

Source : News Nation Bureau

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