अगर आपका इन सहकारी बैंकों में खाता है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोनों ही बैंक से पैसा निकासी पर पाबंदी लगा दी है. हालाकि कुछ लिमिट तक ग्राहक पैसा निकाल सकते हैं. आपको बता दें कि जब तक रिजर्व बैंक अगला कोई आदेश नहीं देता, तब तक ग्राहकों के पूरे पैसे निकालने पर रोक रहेगी. आपको बता दें कि दोनों ही बैंक उत्तर प्रदेश के हैं. रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों के दिवालिया होने के बाद ये फैसला लिया गया है. रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाबंदियां चस्पा की गई हैं.
यह भी पढ़ें : UP में अब स्कूल ड्रेस पहनकर पार्क-मॅाल में नहीं जा सकेंगे स्टू़डेंट्स, सरकार ने लगाई रोक
जिन सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें लखनऊ को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर के नाम हैं. अगले आदेश तक इन दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खाते से भी सीमित मात्रा में पैसे नहीं निकाल सकेंगे. वहीं ने ये भी कहा कि दोनों बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. दोनों सहकारी बैंकों के खिलाफ अगले 6 महीने तक पाबंदी चलती रहेगी. आदेश के मुताबिक, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक 30,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल पाएंगे. आरबीआई के बयान में यह बात कही गई है. सीतापुर के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने खाते से 50,000 रुपये तक की निकासी ही कर पाएंगे.
आपको बता दें कि सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर लोन नहीं दे सकते, कोई निवेश नहीं कर सकते, कोई लायबिलिटी पूरी नहीं कर सकते. फंड जारी करने या नए डिपॉजिट लेने पर भी रोक रहेगी. किसी प्रॉपर्टी या एसेट के डिसबर्सल या डिस्पोजल पर भी रोक रहेगी. वहीं आरबीआई ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगाया है.
HIGHLIGHTS
- एक लिमिट तक ही पैसा निकालने की है छूट
- बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाबंदियां चस्पा की गई हैं
- रिजर्व बैंक ने रेगुलेशन का हवाला देते हुए लगाई रोक