1 अक्टूबर 2021 से ऑटो डेबिट लेनदेन (Auto Debit Transaction) के नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) के आदेश के अनुसार बैंकों ने कस्टमर्स को ऑटो डेबिट पेमेंट (Auto Debit Payment) को लेकर जानकारी देना शुरू कर दिया है. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने नए नियम को लेकर अपने कस्टमर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है. HDFC Bank की ओर से ऑटो डेबिट पेमेंट को लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप होने पर ही अब e-Mandate प्रोसेसिंग या ऑटो डेबिट प्रोसेसिंग के लिए किसी तरह के निर्देश को स्वीकार किया जाएगा.
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नए नियमों के तहत इंटर्नल डेवलपमेंट को अपग्रेड किया गया: HDFC Bank
बता दें कि नए नियम के बाद अगर आपके मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की मदद से क्रेडिट या डेबिट कार्ड को बिलर से लिंक किया गया है तो तो अब वह काम नहीं कर सकेगा. HDFC बैंक का कहना है कि नए नियमों के तहत इंटर्नल डेवलपमेंट को अपग्रेड किया गया है. बता दें कि नए नियम लागू होने के बाद किसी भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या फिर बिल के पैसे काटने को लेकर हर ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर्स की अनुमति लेनी होगी. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से RBI ने ऑटो डेबिट के नियमों की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था. RBI ने पहले इस डेडलाइन को 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही थी.
हर बार किस्त या बिल के लिए पैसे काटने की अनुमति लेनी होगी
ऑटो डेबिट से मतलब है कि कस्टमर ने अपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में LPG, बिजली बिल, LIC प्रीमियम या अन्य किसी पेमेंट को ऑटो डेबिड मोड में डाल रखा है. इसके जरिए निश्चित तारीख को पैसा अकाउंट से अपने आप कट जाता है. ऐसे में नियमों में बदलाव होने से आपका पेमेंट फेल हो सकता है. नए नियम के तहत अब हर बार किस्त या बिल के लिए पैसे काटने की अनुमति लेनी जरूरी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियमों के आने के बाद कई डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने यूजर बेस में गिरावट की उम्मीद है.
HIGHLIGHTS
- एचडीएफसी बैंक ने नए नियम को लेकर अपने कस्टमर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू किया
- RBI के आदेश के अनुसार बैंकों ने कस्टमर्स को ऑटो डेबिट पेमेंट को लेकर जानकारी देना शुरू किया