Home Buyers Good News: अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में घर खऱीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है. जिसमें बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई गई है. एनसीआर में विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट का पजेशन नहीं पाने वाले लोगों के हित में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बायर्स के खिलाफ ईएमआई या पैमेंट के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. साथ ही यदि किसी वजह से बायर्स का चैक बाउंस हो जाता है तो भी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी. कोर्ट के फैसले से लाखों घर खरीदारों ने राहत की सांस ली है..
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जानें क्या है सबवेंशन स्कीम
एक्सपर्ट के मुताबिक, सबवेंशन स्कीम के तहत "बैंक अप्रूवड लोन की रकम को डायरेक्ट बिल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करता है. इसमें तब तक मंजूर लोन राशि पर EMI का भुगतान नहीं किया जाता जब तक कि घर खरीदार फ्लैट्स का हैंडओवर नहीं कर दे,,. यदि बिल्डर ईएमआई चुकानें में हिला हवाली करने लगे तो ट्रिपल एग्रीमेंट के तहत बैंकों ने वसूली के लिए घर खरीदारों के खिलाफ एक्शन लिया. ताकि खरीदारों को पजेशन मिलने में कोई भी परेशानी न आए. साथ ही बिल्डर खरीदारों पर ईएमआई न भरने या चैक बाउंस होने का आरोप न लगा सकें. बैंकों से त्रस्त कई घर खरीदारों ने दिल्ली हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी. वहां से न्याय न मिलने के बाद होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर ये फैसला हुआ है...
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नहीं सुनी जाएगी कोई शिकायत
सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था. जिस पर बहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को लंबित रहने तक होम बायर्स के खिलाफ चेक बाउंस की कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी. कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि बिल्डर या बैंक घर खरीदने वालों के खिलाफ बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे. यदि कोर्ट के आदेशों का किसी ने भी उलंघन किया तो कार्रवाई निश्चित है.
HIGHLIGHTS
- अब चैक बाउंस की शिकायतों को किया जाएगा इग्नोर
- वसूली के लिए बैंक-बिल्डर की नहीं चलेगी मनमानी
- नोएडा समे दिल्ली एनसीआर में घर घरीदारों को होगा फायदा
Source : News Nation Bureau