आमजन नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद से बहुत हलाकान हैं. भारी-भरकम जुर्माना राशि के साथ ही सजा के प्रावधान ने उनके होश उड़ा रखे हैं. यह अलग बात है कि ऐसे कई मामले भी मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं, जहां वाहन चालकों से भारी-भरकम जुर्माने और सजा से बचने के लिए 'वसूली' की मांग की गई. जाहिर है बड़े जुर्माने से बचने के लिए लोगों ने 'वसूली' की मांग मान भी ली. हालांकि एक नए दिशा-निर्देश के तहत ट्रैफिक पुलिस या पुलिस कर्मी अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें आमजन की तुलना में दोगुना जुर्माना भरना होगा.
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इसका प्रावधान नए ट्रैफिक नियमों में
दिल्ली की ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक ऑपरेशंस) मीनू चौधरी की तरफ से 3 सितंबर को जारी आदेश में इस बात के स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसमें मोटर व्हीकल (एमेंडमेंट) एक्ट, 2019 की धारा 210-बी के हवाले से कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को अमली-जामा पहनाने वाले यदि इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें नई दरों का दोगुना जुर्माना भरना होगा. इसके साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर ने इसके अनुपालन के लिए दिल्ली के सभी सर्किल्स के उच्चाधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं.
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वर्दी पर नहीं लग रहा था 'अंकुश'
गौरतलब है कि मोटर व्हीकल (एमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के लागू होने के साथ ही वाहन चालकों के सिर पर जुर्माने का पहाड़ सा टूट पड़ा है. इन्हें लागू करने की कवायद के बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें पुलिस कर्मी सरेराह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए. इन्हें देख आम आदमी जहां कोफ्त में था, वहीं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के पास इस 'भेदभाव' की शिकायतें भी मिल रही थीं. ऐसे में मंगलवार को ज्वाइंट कमिश्नर (ट्रैफिक ऑपरेशंस) ने एक नया आदेश जारी कर पुरानी आदेश का अनुपालन कराने की सख्त हिदायत दी है.
HIGHLIGHTS
- 'वर्दीधारियों' से ट्रैफिक उल्लंघन करने पर वसूला जाएगा दोगुना जुर्माना.
- नए कानून की धारा 210-बी में इसका है स्पष्ट उल्लेख.
- आम आदमी भारी-भरकम जुर्माना राशि से है हलाकान.