अब नेशनल हाईवे के टोल के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. टोल पर फास्टैग से आपके अकाउंट से ही टोल के पैसे कट जाते हैं. ऐसे में अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो पहले ही चैक कर लें कि आपके फास्टैग में बैलेंस है या नहीं. फास्टैग (Fastag) इस्तेमाल करने वाले ग्राहक जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टडर्ड कर रखा है, वे अब अपने रजिस्टडर्ड मोबाइल नंबर: + 91-8884333331 पर मिस्ड कॉल देकर अपने प्रीपेड फास्टैग वॉलेट की बैलेंस राशि का पता कर सकते हैं.
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अब आप फास्टैग दिखाकर नेशनल हाईवे के टोल से निकल सकते हैं. फास्टैग ऐसे स्टिकर्स होते हैं जिन्हें आप अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर चिपका सकते हैं, ऐसे टोल बूथ से निकलते वक्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो सकेगा. इसका मकसद 100 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है. इस समय भारत में 23 बैंक द्वारा फास्टैग जारी किया जा रहा है. इनमें पेमेंट बैंक, छोटे फाइनैंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं. बैंकों से मिलने वाले फास्टैग ऐसे हैं जिन्हें आप जिस बैंक से खरीद रहे हैं उसी से इन्हें रीचार्ज करना पड़ेगा. हालांकि NHAI से मिलने वाले फास्टैग आप किसी भी बैंक अकाउंट से रीचार्ज करवा सकते हैं.
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गलत लेन में घुसे तो दोगुना जुर्माना
अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं और आप फास्टैग लेन में घुस जाते हैं तो आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा. आपको इसके लिए 200 रुपये देने होंगे और आपको गाड़ी के हिसाब से एक डिपॉजिट मनी देनी पड़ेगी जो कि रिफंडेबल होगी. फास्टैग को कम से कम 100 और अधिकतम 100000 से रीचार्ज कर सकते हैं.
Source : News Nation Bureau