अगर आपका बैंक अकाउंट इन बैंकों में है तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने नियमों के उल्लंघन के लिए दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने श्री कन्यका नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर के ऊपर 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने अचल संपत्ति क्षेत्र को नए लोन देने समेत निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया है. आरबीआई का कहना है कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की निरीक्षण रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है कि श्री कन्यका नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड ने RBI के निर्देशों का उल्लंघन किया है. बैंक के ऊपर रियल एस्टेट क्षेत्र को नए लोन देने और जरूरी अनुमति के बगैर ATM खोलने का आरोप था.
यह भी पढ़ें: जनधन बैंक अकाउंट को SBI सेविंग अकाउंट में इस तरह बदल सकते हैं, बैंक ने बताई प्रक्रिया
दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ने दी निज़ामाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, निज़ामाबाद, तेलंगाना पर नियमों के उल्लंघन के लिए 2.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है.
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.
HIGHLIGHTS
- श्री कन्यका नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- दी निज़ामाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया