Advertisment

टैक्सपेयर्स को लेकर जरूरी खबर, नए टैक्स रिजीम पर वित्त मंत्रालय की घोषणा

Income Tax: अगर आप भी इनकम टैक्सपेयर्स हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि आज से यानि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है. लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई भ्रांतियां चल रहीं हैं.

author-image
Sunder Singh
एडिट
New Update
Income Tax

सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

Advertisment

Income Tax: अगर आप भी इनकम टैक्सपेयर्स हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि आज से यानि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है. लेकिन इसको लेकर सोशल  मीडिया पर कई भ्रांतियां चल  रहीं हैं. जिन पर वित्त मंत्रालय ने विराम लगा दिया है. मंत्रालय ने नए टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) को लेकर स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान के मुताबिक कहा है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्‍तवर्ष के लिए टैक्‍स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए सोशल मीडिया की किसी भी खबर पर ध्यान न दें. सभी खबरें बेबुनियाद हैं. 

यह भी पढ़ें : PM Kisan Yojana: इन किसानों की फिर अटकेगी 17वीं किस्त, अभी भी सतर्क नहीं हुए किसान

बाई डिफॉल्‍ट लागू किया न्यू टैक्स रिजीम 
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में यहां तक कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम बाई डिफॅाल्ट लागू किया गया है. इसलिए करदाता आईटीआर भरने के बाद पुराने टैक्स रिजीम को भी अपना सकते हैं. आकलन वर्ष 2024-25 के लिए भी करदाताओं को अपनी पसंद का टैक्‍स रिजीम चुनने का विकल्‍प मिलेगा. यही सभी टैक्सपेयर्स को अपने हिसाब से अपना टैक्स रिजीम बदलने की भी सुविधा दी गई है. हालांकि ये सुविधा उन व्यापारियों को दी गई है जिन्हें बिजनेस कोई इनकम नहीं हो रही है. 

सीबीडीटी मामले को लेकर गंभीर
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "सोशल मीडिया पर नए टैक्‍स रिजीम को लेकर कुछ भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं. इस पर केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने संज्ञान लेते हुए स्थिति स्‍पष्‍ट करने की बात कही है,,. सीबीडीटी ने स्पष्ट शब्दों में सोशल मीडिया की जानकारी का खंडन किया है. साथ ही लोगों को उस पर ध्यान न देने के लिए कहा गया है. साथ ही कहा है कि नए रिजीम में कुछ विशेष स्थितियों में मिलने वाली छूट को छोड़कर अन्‍य सभी तरह की रियायतें बंद कर दी गई हैं.

HIGHLIGHTS

  • वित्त मंत्रालय ने नहीं किया टैक्स रिजीम कोई बदलाव 
  • सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर लगा विराम 
  • 1 अप्रैल से पहले की तरह ही देना होगा इनकम टैक्स

Source : News Nation Bureau

New tax regime slab in new tax regime income tax rebate in new tax regime how to claim tax deduction in new tax regime what is new tax regime
Advertisment
Advertisment