सरकारी बच्चों की होने वाले खर्चों पर इनकम टैक्स कुछ राहत देती है. इनकम टैक्स से जुड़े कुछ कानून ऐसे है जिनके जरिए शिक्षा पर हुए खर्चों या निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते है. जिसे आप अपने बच्चों के ट्यूशन फीस, एजुकेशन लोन पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकते है. आइये जानते है बच्चों पर किए गए ऐसे ही खर्चों के बारे में जिन पर आप छूट पा सकते है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है. सरकार आपकी टैक्सेबल इनकम पर कई तरह की रिबेट या छूट देती है. इनकी जानकारी होने पर आप इसका सही इस्तेमाल करके टैक्स बचा सकते हैं.
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आपको बता दें कि आप दो बच्चों की पढाई पर हुए खर्च के लिए Income Tax के Section 80 A के तहत 1.50 लाख रुपे तक छुट ले सकते है. वही अगर आपके पास दो से ज्यादा बच्चे है तो आप कोई दो बच्चों के लिए ये दावा कर सकते है. (Full Time Education) पर किए गए खर्च पर भी आप छुट ले सकते है साथ ही साथ ये छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही है. Income Tax के तहत (Act 80 E के तहत Education Loan) पर चुकाए गए ब्याज पर Tax छूट का फायदा लिया जा सकता है. इस छूट का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें लोन चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो, तब तक लिया जा सकता है.
अगर आपने Section 80E के तहत दोनों के Loan के लिए चुकाए गए ब्याज पर Tax छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम Tax छूट की कोई सीमा नहीं है. आपको बता दें कि ITR फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं . आपको बता दें 1 अप्रैल, 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था. नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए. वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तभी आप इस टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे.
HIGHLIGHTS
- एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स बेनिफिट
- सिर्फ ट्यूशन फीस पर भी छूट लेने का प्रावधान
Source : News Nation Bureau