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Income Tax: अगर अटक गया है इनकम टैक्स रिटर्न , अपनाएं ये आसान तरीका

Income Tax Refund: अगर आप आयकर डिपार्टमेंट के नियमित टैक्सपेयर्स हैं साथ ही आपका रिफंड अटक गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि विभाग रिफंड अटकने पर दोबारा रिटर्न पाने का मौका दे रहा है.

Updated on: 02 Jul 2024, 11:49 AM

highlights

  • पात्र टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है रिटर्न 
  • अटकने पर दोबारा रिक्वेस्ट करने का होता है विकल्प
  • मूल्यांकन के बाद, आयकर विभाग सभी लागू छूट और कटौतियों का रखता है ध्यान

नई दिल्ली :

Income Tax Refund:  अगर आप आयकर डिपार्टमेंट के नियमित टैक्सपेयर्स हैं साथ ही आपका रिफंड अटक गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि विभाग रिफंड अटकने पर दोबारा रिटर्न पाने का मौका दे रहा है. मूल्यांकन के बाद टैक्स की गणना की जाएगी. ऐसे में अगर आपका रिफंड बनता तो है लेकिन आपको मिल नहीं सका है या आपका रिफंड अटक गया है तो आप इसके लिए दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए बाकायदा पोर्टल पर भी  आवेदन करने की सुविधा मिलेगी.. खबर में आगे ऑनलाइन रिफंड पाने का आसान तरीका बताया गया है. ताकि भी टैक्सपेयर्स को कोई परेशानी न हो... 

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ये हैं रिटर्न के आवेदन का आसान तरीका
यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने यूजर आईडी (पैन/आधार) और पासवर्ड का इस्तेमाल कर आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल: incometax.gov.in पर लॉग इन करें.. इसके बाद service मेनू पर जाएं और refund reissue चुनें. अब Refund reissue request पर क्लिक करें इसके बाद वह रिकॉर्ड चुनें जिसके लिए आप रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं. फिर वह बैंक अकाउंट सलेक्ट करें, जहां आप रिफ़ंड पाना चाहते हैं (ध्यान रहे अगर आपका सलेक्ट किया अकाउंट वेरिफाइड नहीं है, तो आपको इसे वेरिफाई करना होगा. अब Proceed for verification पर क्लिक करें. अपना पसंदीदा ई-सत्यापन तरीका चुनें - आधार ओटीपी, ईवीसी, या डीएससी.  

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क्यों होता है रिफंड फेल 
आपको बता दें कि रिफंड की विफलता के पीछे लत बैंक डिटेल  बड़ा कारण बनता है.  इसके अलावा, दिए गए अकाउंट डिटेल चालू खाते या बचत बैंक खाते के अलावा हैं तो इनकम टैक्स जिस अकाउंट से पे करते हैं उसी खाते में रिफंड  का भी आवेदन डालें. क्योंकि कई बार विभागीय कर्मचारी गलत अकाउंट में पैसा न पहुंचे इसके लिए पेंडिंग में डाल देते हैं. इसलिए विभाग दोबारा आवेदन के लिए ऑनलाइन ही प्रावधान किया है.  उक्त स्टेप्स अपनाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं...