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Income Tax: इस तारीख तक जरूर भर दें इनकम टैक्स, नहीं देना होगा इतना जुर्माना

Income Tax Update : चुनावी चिकल्लस कल खत्म हो गई है. ऐसे में अब टैक्सपेयर्स को अंतिम तारीख याद रखना अनिवार्य होगा. अन्यथा भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

Income Tax Update : चुनावी चिकल्लस कल खत्म हो गई है. ऐसे में अब टैक्सपेयर्स को अंतिम तारीख याद रखना अनिवार्य होगा. अन्यथा भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. आपको बता दें कि नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. दरअसल, 2024-25 के लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इसलिए सबी टैक्सपेयर्स को समय रहते आईटीआर फाइल करना है. ताकि किसी भी जुर्माने व कानूनी पचड़े से बचा जा सके.. यही नहीं यदि आप समय से आईटीआर फाइल करते हैं तो टैक्सपेयर्स को कई फायदे अन्य भी होने वाले हैं.

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 मिलेंगे ये फायदे

 आपको बता दें कि यदि आप अंतिम तारीख से पहले टैक्स भर देते हैं तो टैक्सपेयर्स को कई लाभ मिलने वाले हैं. जैसे आपको कोई भी एडीशनल फीस नहीं देनी होगी. इसके अलावा आप सामान्य रूप से TDS क्लेम कर सकते हैं. साथ ही यदि कोई जानकारी छूट जाती है तो 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास आयकर विवरण को पुनरीक्षण करने का समय रहेगा. आपको बता दें कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आपके पास आय प्रूफ होना बहुत जरूरी है.  अकाउंट में कहां-कहां से  पैसे आते हैं इसका पूरा विवरण आपको आईटीआर फाइल करते वक्त बहुत जरूरी है. 

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देनी होती है ये जानकारी

इसके अलावा आपने कहां कहां डिडक्शन यानी कटौती की है जैसे कोई बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस ली है क्या, मकान का लोन, पेंशन स्कीम में जमा, जमीन की बिक्री, अन्य स्त्रोत से इनकम जैसे समस्त जानकारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है इनमें जो जानकारी आपके पास है वह जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास भी है इसलिए क्रॉस चेक करना जरूरी. इसलिए 31 जुलाई से पहले ही सबको टैक्स भरना जरूरी है. 

HIGHLIGHTS

  • चुनाव के बाद अब इनकम टैक्स की तारीख याद रखना जरूरी
  • टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस तारीख तक करें ITR फाइल 

Source :News Nation Bureau

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