यह वित्तीय वर्ष लगभग आधा बीत चुका है अक्टूबर आने में बस एक हफ्ता ही बचा है ऐसे यह जानने बहुत जरूरी है कि बैंकों में क्या नियम 1 अक्टूबर से बदल जायेंगे. देश में हो रहे बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसको देखते हुए आरबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव करने कर रही है. आरबीआई 1अक्टूबर से वित्तीय लेनदेन में बड़ा बदलाव करने जा रही इसे सख्त और सुरक्षित करने जा रही है.
क्रेडिट-डेबिट कार्ड की सुरक्षा बढ़ेगी
दरअसल, आरबीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है. आरबीआई के मुताबिक, इस नियम के लागू होने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी. कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन एक सिस्टम है जिसमें सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल और इन ऐप से होने वाले लेनदेन को मर्ज कर एक यूनिक टोकन जारी किया जायेगा, जिससे सभी तरह के वित्तीय लेनदेन हो सकेंगें और यह सभी डिटेल इनक्रिप्टेड होंगे. पहले ये लेनदेन के डाटा सर्वर में सेव होते थे.
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अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
आरबीआई 1अक्टूबर से एक और नियम में बदलाव कर रहा है. यह अटल पेंशन योजना है जिसमें आरबीआई ने बड़ा बदलाव का ऐलान किया है. दरअसल 1अक्टूबर से जो भी इनकम टैक्स दे रहे है वे अब अटल पेंशन योजना में एनरोल नहीं कर पायेंगे. हलांकि पुराने जो इस योजना का लाभ ले रहे है उनका जारी रहेगा. अटल पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के लोग ले सकते है. 60 वर्ष के आयु के बाद उनको 5 हजार रूपये प्रति माह मिलेंगे. यह योजना 2016 में आयी थी और यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए लाई गई है.
HIGHLIGHTS
- 1 अक्टूबर से बदल रहे बैंकिंग से जुड़े नियम
- अटल पेंशन स्कीम में भी हो रहा बदलाव
- टैक्सपेयर अब नहीं ले पाएंगे योजना का लाभ