income tax return filing: जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो लोग इस खबर से जरूरत अपडेट हो जाएं. दरअसल, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल करने की लास्ट डेट तारीख 31 दिसंबर 2021 है. आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक कुल 3 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिर्टन (ITR) फाइल हो चुके हैं. इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने ऐसे लोगों से जल्द से जल्द ITR दाखिल करने को कहा है, जिन्होंने अभी तक रिटर्ल फाइल नहीं किया है.
मंत्रालय की ओर से जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई, जो रोज दाखिल किए जाते हैं. अब जैसे जैसे 31 दिसंबर यानी अंतिम तारीख नजदीक आ रही है तो इसमें काफी तेजी दिखाई दे रही है.
केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अंतिम तारीख त एक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसका जिक्र आयकर की सेक्शन 234F में किया गया है. हालांकि, ऐसे करदाताओं जिनकी कमाई 5 लाख रुपए से कम है तो उन पर विलंब शुल्क के रूप में 1,000 रुपए भुगतान करने होंगे. जबकि पांच लाख से अधिक कमाई वालों के लिए यह जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है.
जानें कैसे ITR फाइल
- incometax.gov.in पर जाएं और Login करें
- यूजरनेम डाल कर Continue करें, पासवर्ड डालें
- ई-फाइल टैब पर क्लिक करें
- यहां File Income Tax Return विकल्प चुनें
- असेसमेंट ईयर 2021-22 चुनें, continue पर क्लिक करें
- online ऑप्शन चुनें और Continue पर क्लिक करें.
- अब ‘Personal’ ऑप्शन चुनें.
- ITR-1 या ITR-4 में से एक को चुनेंए Continue पर क्लिक करें.
- ITR online फाइल करते समय राइट ऑप्शन चुनें.
- अपना बैंक खाता की जानकारी दर्ज करें.
- अब ITR फाइल करने के लिए नए पेज पर जाएं
- अपना ITR वेरिफाई करें
Source : News Nation Bureau