Income Tax Return: जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि आयकर विभाग ने अब आईटीआर भरने के की तारीख बढ़कर 30 नवंबर कर दी है. यानि अब बिना लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक कर सकते हैं. हालांकि ये आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. विभाग ने सिर्फ कॅामर्शियल कंपनीज को ये सुविधा दी है. क्योंकि कंपनियों के ऑडिट व असेसमेंट में टाइम लगता है. इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लिए उनकी डेट को एक्सटेंड किया गया है. जिसमें आईटीआर भरने की डेट अब 30 नवंबर कर दी गई है.
यह भी पढ़े : Good News: आज लॅान्च होगा 'किसान ऋण पोर्टल', मिलेंगी ये तमाम सुविधाएं
ऑडिट की डेट भी हुई 31 अक्टूबर
आपको बता दें कि कंपनियों का ऑडिट होने के बाद टैक्सपेयर्स आयकर की वेबसाइट या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. दोनों विकल्पों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खोला है. सोमवार को सरकार ने कहा कि कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लास्ट डेट 30 नवंबर तक कर दी गई है. इसके अलावा, जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की नियत तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है. इसलिए बिना किसी शुल्क के आप 30 नवंबर तक आइटीआर फाइल कर सकते हैं.
रिकॅार्ड दाखिल हुई आइटीआर
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 31.10.2023 से बढ़ाकर 30.11.2023 तक कर दिया गया है. साथ ही ये भी बताया गया है कि इस वित्त वर्ष में आईटीआर दाखिल करने वालों से सभी रिकॅार्ड को धवस्त कर दिया है. 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें 53.67 लाख पहली बार दाखिल होने वाले आईटीआर थे. विभाग ने कहा देश आगे बढ़ रहा है. यदि टैक्स देने वाले टाइम से रिटर्न दाखिल करेंगे तो देश की तरक्की कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि इसी पैसे से देश में नई-नई तकनीक व अन्य संसाधन जुटाए जाते हैं...
HIGHLIGHTS
- आयकर की वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं आटीआर फाइल
- कंपनियों के असेस्मेंट के लिए बढा़ई गई अंतिम तारीख
- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने आईटीआर दाखिल करने में तोड़े सभी रिकॅार्ड
Source : News Nation Bureau