Indian Railway: कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब ट्रेन की यात्रा को किसी कारण रद्द करना पड़ जाता है. ऐसे में परेशानी तब खड़ी होती है जब आपको चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल करना हो. ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर रिफंड से जुड़े सवाल दिमाग में आते हैं. दरअसल हाल ही में IRCTC ने यात्रियों की दुविधा को दूर करते हुए चार्ट बनने के बाद कैंसिल किए ट्रेन टिकट पर रिफंड का तरीका बताया है. किसी इमरजेंसी के कारण अगर आप भी चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड देता है. इसके लिए रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) जमा करना होती है.
ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने का तरीका
- सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाना होगा
- होम पेज पर My Account पर क्लिक करना होगा
- ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My transaction पर क्लिक करना होगा
- File TDR विकल्प में किसी एक विकल्प का चयन कर फाइल टीडीआर करना होगा
- यहां यात्रा की सारी जानकारी दिखेगी जिसके नाम पर टिकट बुक है
- अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरना होगा
- रद्द करने के नियमों के बॉक्स पर टिक करना होगा
- अब सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
- टिकट बुकिंग के समय दिए मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना होगा
- OTP दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा
- पीएनआर विवरण को सत्यापित करना होगा और रद्द टिकट विकल्प पर क्लिक करना होगा
- रिफंड की राशि इस पृष्ठ पर दिखाई देगी
- कन्फर्मेशन मैसेज बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर मिलेगा. मैसेज में पीएनआर और रिफंड की पूरी जानकारी होगी
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HIGHLIGHTS
- रेलवे बिना यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड देता है
- Refund के लिए टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) जमा करना जरूरी