Indian Railways Rules: यदि आप अक्सर रेलवे यात्रा करत रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि रेलवे ने यात्रा के लिए नियमों में कुछ अहम बदलाव किये हैं. अब आपको यदि अचानक यात्रा पर जाना है तो उसके लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ प्लेटफॅार्म टिकट (platform ticket) लेकर भी यात्रा कर सकते हैं. वो भी पूरी तरह कानूनू रूप से. क्योंकि भारतीय रेलवे (Indian Railways)ने ऐसी कंडिशन में टिकट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. हालाकि इसके लिए आपको टीटीई के पास जाकर स्टेशन में से अपने गणत्व्य तक टिकट बनवाना होगा. हां लेकिन ऐसे समय आपके प्लेटफॅार्म टिकट होना अनिवार्य है.
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आपको बता दें कि पहले रेलवे यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में केवल तत्काल में रिजर्वेशन करवा सकते थें. लेकिन, रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को प्लेटफार्म टिकट के द्वारा भी ट्रैवल करने की सुविधा दी है. यदि आपको ट्रेन से यात्रा करनी है और आपके पास टिकट खरीदने का समय नहीं हैं तो केवल प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए भी आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं. इसके बाद आपको टिकट चेकर यानी TTE के पास जाकर जहां से आपने यात्रा शुरू की है. वहां से अपने गंतव्य स्थान तक का टिकट खरीद लें. इसके बाद TTE आपको टिकट बनाकर दे देगा और आप आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे. लेकिन, ध्यान रखें कि आप ट्रेन में चढ़ते ही जल्द से जल्द अपना रिजर्वेशन करवा लें.
सीट की नहीं कोई गारंटी
हालाकि अगर ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में TTE आपको ट्रेन में यात्रा करने से नहीं रोक सकता है. अगर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आपको इसके लिए 250 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. इसके साथ ही यात्रा का कुल किराया देकर आप आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे. हालाकि बिना रिजर्वेशन के आप सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो.
Source : News Nation Bureau