Indian Railway: अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि बहुसंख्य यात्रिओं को अभी तक ये नहीं पता है कि टिकट बुकिंग के समय सिर्फ 35 पैसे के वन टाइम निवेश से वह 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं. हालांकि बीमा कवर सिर्फ कंफर्म सीट व आरएसी टिकट वालों को ही दिया जाता है. इसमें घायल होने पर 7 लाख रुपए से लेकर 10 रुपए के बीमा कवर का प्रावधान रेलवे ने किया है. पिछले साल हुए रेल हादसे में कई लोगों ने रेलवे के बीमा कवर का लाभ लिया है. आइये जानते हैं किन परिस्थितियों में आप बीमा कवर का लाभ ले सकते हैं.
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क्या रेलवे का इंश्योरेंस नियम
आपको बता दें कि इश्योरेंस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाता है, जिन्होने ऑनलाइन टिकट बुक किये होते हैं. वहीं, एक PNR पर जितने भी टिकट बुक किए होंगे उन सभी को ट्रेवल इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा. वहीं आपको बता दें कि ट्रेवल इंश्योरेंस सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट वालों को ही मिलता है. नियमों के मुताबिक ट्रेन हादसा होने के लगभग 4 माह बाद नॉमिनी या बेनेफिशियरी को ट्रेवल इंश्योरेंस क्लेम करना होता है. साथ ही जिस कंपनी के माध्यम से आपका बीमा हुआ होता है. वहां अपडेट कराना होता है. जिसके बाद आपको ट्रेवल इंश्योरेंस के तहत पैसा मिल जाता है. वहीं आपको बता दें कि यदि यात्री घायल हुआ है तो उपचार के लिए 7 लाख रुपए क्लेम मिलता है.
किस कंडीशन में मिलते है 10 लाख रुपए
विभागीय जानकारी के मुताबिक यदि यात्री घायल हुआ है तो 7.5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है. वहीं अगर अस्पताल के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का उपचार मुफ्त किया जाता है. अगर यात्री कि मौत हो जाती है या उसे स्थायी विकलांगता हादसे में होती है तो उसके परिजनों को या नॅामिनी को 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है. आपको बता दें कि बीमा लेने के लिए आपको टिकट बुक करते वक्त ही 35 पैसे वाला विकल्प चुनना होता है. याद रहे ये बीमा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को ही मिलता है. टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लेने वाले इस सुविधा के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं.
HIGHLIGHTS
- क्लेम का प्रोसेस भी आसान, जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते यात्री लाभ
- अलग-अलग कैटेगिरी में क्लेम की धनराशि हो जाती है परिवर्तित
- सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट वालों को ही मिलता इंश्योरें सुविधा का लाभ
Source(News Nation Bureau)