Indian Railway News In Hindi: रेल पैसेंजर्स (rail passenger) की सुविधा के लिए 1 मई से रेलवे नए नियम लागू करने जा रहा है. 1 मई से बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करने के नियम में बदलाव हो जाएगा. नए नियम के मुताबिक यात्री 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. मौजूदा नियम के मुताबिक 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. नए नियम के मुताबिक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव होने की स्थिति में टिकट कैंसिलेशन पर पैसा रिफंड नहीं होगा.
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रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की अवधि को 24 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है. 1 मई से ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग में बदलाव किया जा सकेगा.
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रेलवे के बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के नियम
- फिलहाल 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की व्यवस्था
- एक बार बोर्डिंग चेंज करने पर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकते
- बोर्डिंग चेंज करने के बाद पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन पकड़ पर दोनों स्टेशन के बीच का किराया देना होगा
- बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार में बदलाव कर सकते हैं
- तत्काल बुकिंग टिकट (indian railways booking) (tatkal ticket booking) पर भी बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता
- विकल्प ऑप्शन लेने वाले पीएनआर नंबर पर बोर्डिंग प्वाइंट चेंज नहीं कर सकते
- नई सर्विस में यात्री को रिजर्वेशन काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी
- 139 पर कॉल, मैसेज, आईआरसीटीसी (IRCTC) (irctc news) की वेबसाइट पर भी बोर्डिंग बदल सकते हैं
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Source : News Nation Bureau