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अब यात्रा के दौरान किसी की नींद में खलल डाला तो होगी कार्रवाई, IRCTC ने किया ऐलान

Indian Railways: भारतीय रेल एक सुलभ और सस्ता परिवहन का साधन है. ज्यादातर लोग आरामदायक सफर के लिए इसे ही चुनते हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे को कई कड़े फैसले भी लेने होते हैं.

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Sunder Singh
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faile photo( Photo Credit : NEWS NATION)

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Indian Railways: भारतीय रेल एक सुलभ और सस्ता परिवहन का साधन है. ज्यादातर लोग आरामदायक सफर के लिए इसे ही चुनते हैं,  लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे को कई कड़े फैसले भी लेने होते हैं. ताजा खबर के मुताबिक अब भारतीय रेल (Indian Rail)में सफर के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक (Loud Music)सुनना पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. यही नहीं तेज आवाज में बात करना (talk aloud)भी कार्रवाई की श्रेणी में आएगा. हाल ही में रेलवे ने नए नियमों के तहत यात्री की गाइड़लाइन  (new guideline released)जारी की है. जिन्हे फॅालो करते हुए ही यात्रा करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

यह भी पढ़ें : Indian Railways: इन प्लेटफार्म से रेल यात्रा हो जाएगी महंगी, IRCTC ने दिये संकेत

आपको बता दें कि भारतीय रेल (Indian Rail)अपने यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा सेवा देने की दिशा में जरूरी फैसला किया है. ट्रेन में सफर करने वाले यात्री रात के समय चैन की नींद सो पाएं, इसलिए ट्रेनों में तेज आवाज में बात करना और तेज आवाज में म्यूजिक सुनने वालों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है. यही नहीं अन्य यात्री संबंधित यात्री के खिलाफ केस दर्ज भी कराना चाहें तो ये भी संभव है. हालाकि रेलवे का मानना है कि किसी के आवाज कम करने की अपील से ही यात्री मान लेते हैं.

स्टाफ से करे शिकायत
अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी यात्रा को अपने सहयात्री के रवैये से दिक्कतें होती हैं या उसकी नींद खराब होती है तो वह रेलवे स्टाफ से शिकायत कर सकता है. जिसके बाद संबंधित रेलवे स्टाफ को संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई करनी होगी. यदि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता है तो इस पूरे मामले में संबंधित रेलवे स्टाफ की जवाबदेही होगी. साथ ही रात 10 बजे के बाद ट्रेन के अंदर की लाइट भी बंद करनी होगी. साथ ही देर रात बात करना भी यात्रा के दौरान वर्जित रहेगा.

HIGHLIGHTS

  • मोबाइल में ऑन स्पीकर गाना सुनने या अन्य मनोरंजन करने पर पाबंदी
  • रेलवे की गाइडलाइन के तहत जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई संभव 
  • रात 10 बजे के बाद लाइट ऑफ करने के आदेश, गप्पे मारने पर भी पाबंदी 

Source : News Nation Bureau

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