Train Travel Without Ticket : अगर किसी वजह से आपको अचानक कहीं जाना पड़ रहा है और आपके पास टिकट नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि रेलवे ने हाल ही में रेल यात्रा के नियमों में कुछ बदलाव किये थे. जिसमें आप बिना टिकट यात्रा करने पर भी अपराधी नहीं माने जाओगे. लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल फॅालो करने होंगे. यानि आपको यात्रा करते वक्त प्लेटफॅार्म टिकट होना बहुत जरूरी है. ताकि रेलवे को पता रहे कि आपने यात्रा कहां से प्रारंभ कहां से की है. जिसके चलते टिकट चैकर को टिकट बनाने में परेशानी का सामना न करना पड़े. आइये जानते हैं रेलवे का नया नियम क्या कहता है?
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देने होंगे 250 रुपये पेनाल्टी
आपको टिकट चेकर को अपनी सारी बात बतानी होगी और उसके बाद में आपको अपने गन्तव्य स्थान तक के लिए टिकट बनवा होगा. बता दें ट्रेन में सीट न होने से आपको रिजर्व सीट मिलने में परेशानी हो सकती है, लेकिन टिकट चेकर आपको यात्रा करने से रोक नहीं सकता है. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपको 250 रुपये पेनाल्टी चार्ज भी देने पड़ेंगे. आपको बता दें कि यात्री को टिकट के कुल किराए के साथ में 250 रुपये पेनाल्टी चार्ज देकर टिकट बनवाना होगा. प्लेटफॉर्म टिकट रखने के बाद यात्री ट्रेन में चढ़ने के योग्य हो जाता है. बता दें यात्री को उसी स्टेशन से किराया देना होगा, जहां से प्लेटफॉर्म टिकट लिया है.
2 स्टेशन तक नहीं दे सकेंगे सीट
इसके अलावा अगर आपकी ट्रेन किन्ही कारणों से छूट गई है तो टिकट चेकर अगले 2 स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को भी अलॉट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप 2 स्टेशन तक नहीं पहुंचते हैं तो आपकी सीट टीटीई किसी को भी अलॉट कर सकता है.
Source : News Nation Bureau